👤01-08-2023-
मानक विहीन तरीके से संचालित हो रहे स्कूली वाहन परिवहन
कोई भी स्कूली वाहन परिवहन स्वामी नही पालन कर रहे नियम कानून
उन्नाव। कलेक्ट्रेट स्थित पन्नालाल सभागार में अपर जिलाधिकारी नरेन्द्र सिंह की अध्यक्षता एवं एएसपी शशि शेखर सिंह की उपस्थिति में जिला स्कूल वाहन परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक सम्पन्न हुई।
बैठक में विद्यालय वाहनों की फिटनेस की जांच, स्कूली वाहन चालकों के ड्रांइविंग लाइसेंस, चरित्र सत्यापन, स्वास्थ्य एवं नेत्र परीक्षण, समस्त स्कूली वाहनों में गति नियंत्रक/स्पीड गवर्नर, सीसीटीवी, सीट बेल्ट, वीटीएस/ब्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम, जीपीएस लगाए जाने के संबंध में कृत कार्यवाही, विद्यालय परिवहन यान सुरक्षा समिति की नियमित बैठकों के अनुपालन आदि की गहन समीक्षा की गयी। समीक्षा में अपर जिलाधिकारी द्वारा पाया गया कि बड़ी संख्या में स्कूल वाहनों के अनफिट होने पर भी विद्यालयों द्वारा बच्चों को ढोने के लिए अनफिट वाहन प्रयोग में लाए जा रहे हंै। यह स्थिति अत्यंत चिन्ताजनक है। उन्होंने एआरटीओ प्रवर्तन को सख्त निर्देश दिए है कि स्कूलों के गेट पर रैण्डम चैकिंग कर बिना फिटनेस बिना स्कूली मानक पूर्ण किए वाहन संचालित पाए जाने पर उन्हे तत्काल निरूद्ध किया जाए तथा स्कली ड्राइवरों के ड्रिंक एण्ड ड्राइव की भी चैकिंग करायी जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी स्कूल वाहन के ड्राइवर के अतिरिक्त खलासी/क्लीनर अथवा अनभिज्ञ ड्राइवर से स्कूली वाहनों को कदापि न चलवाया जाए। यदि ऐसा कोई अन्य व्यक्ति स्कूल वाहन चलाता हुआ पाया जाता है एवं स्कूली वाहन से कोई दुर्घटना घटित होती है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्कूली प्रबन्धन की होगी और परिवाहन विभाग द्वारा सम्बन्धित स्कूली प्रबन्धक/प्रधानाचार्य के विरूद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही अमल में लायी जाएगी। उन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए है कि प्रत्येक विद्यालय में विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति की नियमित बैठकें सुनिश्चित करायीं जाएं तथा निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने कहा कि स्कूली वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस, चरित्र सत्यापन तथा स्वास्थ्य एवं नेत्र परीक्षण अनिवार्य रूप से करवाए जाएं। उन्होंने सभी स्कूल प्रबन्धकों तथा प्रधानाचार्यों को निर्देश दिए हैं कि समस्त छोटे/बडे स्कूली वाहनों में गति नियंत्रक/स्पीड गवर्नर, सीसीटीवी, सीट बेल्ट, वीटीएस/ब्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम, जीपीएस आदि उपकरण अनिवार्य रूप से लगाए जाएं। उन्होंने कहा है कि समस्त स्कूल/कॅालेजों के नाम पंजीकृत वाहनों द्वारा विद्यार्थियों के परिवहन हेतु वसूली किए जाने वाले अनुरक्षण व्यय को निर्धारित किए जाने वाले मानक एवं फार्मूले के अनुसार ही वसूला जाए। अतिरिक्त धनराशि किसी भी दशा में न ली जाएं।
बैठक में सिटी मजिस्ट्रेट अरूण मणि तिवारी, सीओ यातायात माया राय, एआरटीओ प्रशासन आदित्य त्रिपाठी, एआरटीओ प्रवर्तन प्रथम अरविन्द कुमार सिंह, एआरटीओ प्रवर्तन द्वितीय प्रतिभा गौतम, बेसिक शिक्षा अधिकारी संगीता सिंह, केन्द्रीय विद्यालय के प्रधानाचार्य महिपाल सिंह सहित अन्य विद्यालयों के प्रबन्धक/प्राचार्य गण आदि मौजूद रहे।
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