👤26-06-2023-आयोग के सम्मान कूड़े के ढेर में डाल रहे लखनऊ के पुलिस आयुक्त : पत्रकार,समाजसेवी और आरटीआई एक्टिविस्ट तनवीर अहमद सिद्दीकी के खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज करने के मामले की जांच कर रहा है आयोग.
लखनऊ / यूपी की राजधानी लखनऊ के आला पुलिस अधिकारी सूबे के अल्पसंख्यक आयोग को कैसे ठेंगे पर रखे हुए हैं यदि आपको इसकी बानगी देखनी हो तो पत्रकार,समाजसेवी और आरटीआई एक्टिविस्ट तनवीर अहमद सिद्दीकी के खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज करने के मामले में उत्तर प्रदेश सचिवालय पत्रकार संघ के अध्यक्ष जैद अहमद फारुकी की शिकायत पर अल्पसंख्यक आयोग द्वारा की जा रही जांच के दौरान लखनऊ के पुलिस आयुक्त को जारी किये जा रहे सम्मनों की हालत पर गौर फरमाया जा सकता है जहाँ आयोग द्वारा भेजे गए सम्मनों को लखनऊ पुलिस आयुक्त कूड़े के ढेर में डालते जा रहे हैं और आयोग की कार्यवाही की खुन्नस में पत्रकार,समाजसेवी और आरटीआई एक्टिविस्ट तनवीर अहमद सिद्दीकी को उत्पीडित करने के लिए रोज नए कुचक्र जनपद लखनऊ के कोतवाली कैसरबाग के थाना प्रभारी रामेन्द्र तिवारी एवं उप निरीक्षक तेज कुमार शुक्ला के मार्फत रच रहे हैं l
दरअसल जैद ने बीती 5 जून को तनवीर अहमद सिददीकी मान्यता प्राप्त पत्रकार के द्वारा पुलिस व भूमाफिया के विरुद्ध ख़बर लिखने पर जनपद लखनऊ के कोतवाली कैसरबाग के थाना प्रभारी रामेन्द्र तिवारी एवं उप निरीक्षक तेज कुमार शुक्ला के द्वारा भूमाफियाँ से मिलकर श्री तनवीर के विरुद्ध फर्जी मुकदमा दर्ज करने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी l
जैद ने अपनी शिकायत में लिखा था कि तनवीर अहमद सिद्दीकी एक मान्यता प्राप्त पत्रकार एवं अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य है तथा विगत कई वर्षो से पत्रकारिता का कार्य कर रहे है और उत्तर प्रदेश विधानमण्डल के सत्र को कवरेज करते आये है l दिनांक 23-02-2023 को विवेक कुमार सिंह राजपूत स्थानीय थाना कैसरबाग जिला लखनऊ की पुलिस से सांठ गाँठ करके फ़्लैट नम्बर 301 तृतीय तल सरवरी अपार्टमेंट बर्लिंगटन कंपाउंड ,निकट मेडवेल हॉस्पिटल,कैंट रोड, थाना कैसरबाग,लखनऊ में अवैध कब्ज़ा करने की योजना बना रहा था जिसके सम्बन्ध में विधायक श्री जिया उर रहमान बर्क ने 27 फ़रवरी 2023 को उत्तर प्रदेश विधान सभा कार्य संचालन नियमवाली 1958 के नियम (56) के तहत विधान सभा में नोटिस दी जिसका समाचार तनवीर अहमद सिद्दीकी ने दिनांक 28-02-2023 को दैनिक समाचार पत्र लखनऊ का अभिमान में छापा जिससे क्षुब्द होकर कोतवाली कैसरबाग के थाना प्रभारी रामेन्द्र तिवारी एवं उप निरीक्षक तेज कुमार शुक्ला ने भू माफियाँ विवेक कुमार सिंह राजपूत से मिलकर भवन स्वामी श्रीमती साबरा खातून के परिवार के साथ-साथ समाचार पत्र लिखने वाले पत्रकार श्री तनवीर अहमद सिद्दीकी के विरुद्ध दिनांक 5 मार्च 2023 को मु0अ0सं0 0035 / 2023 धारा 406/ 420/ 506/ 451 IPC - सरकार बनाम महबूब आलम आदि PS कैसरबाग लखनऊ में एक झूठा मुकदमा पंजीकृत किया गया जबकि उपरोक्त घटना से पत्रकार तनवीर अहमद सिद्दीकी का कोई लेना देना नहीं था और सिद्दीकी एक मान्यता प्राप्त एवं श्रमजीवी पत्रकार है और जनहित की खबरों को प्रमुखता से लिखते है l
जैद ने यह भी लिखा था कि उपरोक्त घटना दिनांक 23-02-2023 की है और श्री तनवीर अहमद सिद्दीकी दिनांक 22-02-2023 से दिनांक 03-03-2023 तक उत्तर प्रदेश विधानमण्डल के चल रहे सत्र में समचार पत्र के कवरेज करने हेतु मौजूद थे इससे यह प्रतीत होता है कि थाना प्रभारी रामेन्द्र तिवारी एवं उप निरीक्षक तेज कुमार शुक्ला व भू माफियाँ विवेक कुमार के द्वारा मनगढ़ंत व फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया है जो की नियम विरुद्ध है l
जैद ने अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष से अनुरोध किया था कि उपरोक्त घटना का संज्ञान लेते हुए पत्रकार तनवीर अहमद सिद्दीकी अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य के प्रकरण को अपने यहाँ पंजीकृत करते हुए सिद्दीकी को न्याय दिलाने का कष्ट करें और दोषियों के विरुद्ध कानूनी व विभागीय कार्यवाही करने की भी कृपा करें l
जैद की शिकायत पर उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग ने केस दर्ज करके बीती 14 जून और 21 जून को आयोग के सचिव के मार्फत लखनऊ के पुलिस आयुक्त को सम्मन भेजकर सम्बंधित सहायक पुलिस आयुक्त से मामले की निष्पक्ष एवं तथ्यात्मक जांच कराते हुए जांच आख्या सहित आयोग के समक्ष साक्ष्य हेतु उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं लेकिन पहली तिथि दिनांक 20-06-2023 को सम्बंधित सहायक पुलिस आयुक्त आयोग की सुनवाई में गैरहाजिर रहे हैं l
जैद ने बताया है कि मामले में आयोग ने लखनऊ के पुलिस आयुक्त को दूसरा सम्मन जारी करते हुए सम्बंधित सहायक पुलिस आयुक्त को आगामी 27 जून को आयोग के समक्ष तलब किया है l जैद का कहना है कि यदि आगामी 27 जून को भी सम्बंधित सहायक पुलिस आयुक्त आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं तो वे आयोग से लखनऊ के पुलिस आयुक्त के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 174,175,176,178,179 व 180 के तहत आपराधिक कार्यवाही शुरू करने की गुहार लगाएंगे l
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