👤28-07-2021- आगरा। जनपद न्यायाधीश,अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार बुधवार को सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुश्री मुक्ता त्यागी की अध्यक्षता में सोरों कटरा बस्ती पचकुईयां चौराहा के पास, आगरा में विधिक साक्षरता,जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का संचालन माँ पीतम्बरा लीगल एण्ड क्लीनिक की समाज सेविका प्रमिला शर्मा द्वारा किया गया। इसके अतिरिक्त समाज सेविका स्वाति जादौन भी उपस्थित थीं। शिविर की अध्यक्षता करते हुए अपने अध्यक्षीय सम्बोधन में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बताया गया कि आज हमारे समाज में कई प्रकार की रूढ़िवादी कुरीतिया फैली हुई हैं। उन्होंने अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम-1956, राष्ट्रीय मानव अधिकार, पोक्सो एक्ट, कोविड-19 ई-बुक एवं मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के विषय में विस्तार से जानकारी दी।
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बताया गया कि हमारे समाज में आस-पास हो रहे अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम-1956 के बारे में बताया की बच्चों के साथ हो रहा दुर्व्यवहार एवं आम लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है, जिसका मुख्य कारण यह भी है कि हमारे आस पास रह रहे लोग अशिक्षित एवं अपने अधिकारों से वंचित हैं, जिनको जानकारी नहीं है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, अनैतिक व्यापार (निवारण), अधि0, 1956 के विषय में विस्तार से जानकारी दी गयी। उन्होंने बताया कि हम लोगों को आस पास हो रहे ऐसे दुर्व्यवहारों का सामना करना चाहिए एवं अपने अधिकार के प्रति सदैव जागरूक रहना चाहिए एवं दूसरों को भी उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करवाते रहना चाहिए, ताकि वह व्यक्ति अपने अधिकार से वंचित न रहे एवं उसके अधिकारों के हनन न हो। यह भी कहा गया कि हमें अपने लडकों एवं लडकियों में कोई भी भेदभाव नहीं रखना चाहिए। उनकों सदैव एक समान नजर से देखना चाहिए और अपने लड़कियों को शिक्षित आवश्य कराना चाहिए, ताकि वह अपने अधिकारों के प्रति सदैव जागरूक रहें। उन्होंने बताया कि जीरो से 18 वर्ष के बच्चे, जिनके माता पिता या दोनों की कोरोना संक्रमण की वजह से मौत हो गई है, उन्हें मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत् हर महीने अर्थिक मदद मिलेगी। इसके अलावा 11 से 18 वर्ष तक की आयु के ऐसे बच्चों को अटल आवासीय और कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इस योजना का आरम्भ करने का मूल उद्देश्य यह है कि बच्चों के पालन-पोषण के लिए सरकार द्वारा अर्थिक मदद प्रदान की जायेगी। इस योजना के तहत् लड़कियों की शादी के लिए भी अर्थिक मदद एवं सहायता उपलब्ध करायी जायेगी एंव इसके साथ जिनका कोई अभिभावक नहीं हैं, उन्हें राजकीय बाल गृह में आवासीय सुविधा भी मुहैया करायी जायेगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए जनसेवा केन्द्र एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी के यहाँ प्रार्थना पत्र देकर प्राप्त किया जा सकता है। शिविर में उपस्थित हुये लोगों से यह कहा गया कि अपने आस-पास यदि ऐसे कोई बच्चे रहते हों तो उनको इस योजना की जानकारी देने को भी कहा, जिससे कि कोई भी बच्चा इस योजना से वांचित न रहे। इसके अतिरिक्त शिविर में उपस्थित हुए लोगों को घरेलू हिंसा एवं वर्तमान में चल रही कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु लोगों को जानकारी दी और यह भी कहा की कोरोना महामारी से बचने के लिए हम लोगों को सजग एवं सतर्कता बरतनी होगी एवं हम लोगों को मास्क एवं पब्लिक प्लेस में सोशल डिस्टेसिंग का पालन, सैनिटाईजर/साबुन को समय-समय पर प्रयोग करते रहना चाहिए।
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ द्वारा जारी कोविड-19 ई-बुक के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। शिविर का समापन सौहार्दपूर्ण वातावरण में किया गया।
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