तीन साल बाद सामने आई माल्या की समीक्षा याचिका पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, रजिस्ट्री से मांगा जवाब502
👤19-06-2020-नई दिल्ली, जेएनएन। सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या की याचिका को देर से लिस्ट किए जाने को लेकर राजिस्ट्री पर नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसके द्वारा साल 2017 में दिए गए आदेश के तीन वर्ष बाद अब जाकर यह रिव्यू पिटिशन सामने आई है। शीर्ष अदालत ने रजिस्ट्री से पूछा है कि वह बताए कि अब तक यह याचिका उसके सामने क्यों नहीं लाई गई। यही नहीं अदालत ने उन अधिकारियों के नाम बताने के निर्देश दिए हैं इस याचिका के सूचिबद्ध करने से जुड़े रहे हैं। शीर्ष अदालत ने इस वाकए पर रजिस्ट्रीय से दो हफ्ते के भीतर जवाब देने के निर्देश जारी किए हैं। जस्टिस यूयू ललित और अशोक भूषण की पीठ ने अपने आदेश के अंतिम लाइन में कहा है कि अदालत इस याचिका पर वरियता से विचार करेगी। उल्लेखनीय है कि विजय माल्या की ओर से दाखिल यह समीक्षा याचिका 9 मई 2017 को शीर्ष अदालत के उस आदेश के खिलाफ थी जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के नेतृत्व में एक कंसोर्टियम द्वारा दाखिल याचिका पर भगोड़े शराब कारोबारी को अवमानना के लिए दोषी ठहराया गया था। आदेश में कहा गया था कि माल्या ने अदालत के आदेशों की अवहेलना की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि माल्या की ओर से यह समीक्षा याचिका समय सीमा के भीतर दाखिल की गई थी लेकिन इसको तीन साल तक अदालत के सामने सूचीबद्ध किया ही नहीं गया। गौर करने वाली बात यह है कि इस याचिका को उस दिन सूचिबद्ध किया गया जब शीर्ष अदालत की एक दूसरी पीठ ने रजिस्ट्री पर मामले की लिस्टिंग में भेदभाव के आरोप लगाने को लेकर एक वकील को कड़ी फटकार लगाई। शीर्ष अदालत का यह रुख ऐसे वक्त में सामने आया है जब सरकार ब्रिटेन से माल्या के प्रत्यपर्ण की कोशिशों में जुटी है। ल्लेखनीय है कि भारत को प्रत्यर्पण किए जाने के खिलाफ माल्या ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील हार चुका है। यही नहीं बीते अप्रैल में ब्रिटिश हाई कोर्ट से भी उसे मायूसी मिली थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव की मानें तो भारत माल्या के जल्द प्रत्यर्पण के लिए ब्रिटेन के साथ संपर्क बनाए हुए है। बीते दिनों भारत ने ब्रिटेन से कहा था कि वह विजय माल्या (Vijay Mallya) की ओर से शरण के किसी भी याचिका पर विचार नहीं करे क्योंकि भारत में उसके उत्पीड़न का कोई आधार नहीं है।🕔 एजेंसी
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