लॉजिस्टिक पार्क के लिए निवेशकों को अब बड़ी राहत, विकास शुल्क में 75 प्रतिशत छूट By tanveer ahmad2019-08-21
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21-08-2019-उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉजिस्टिक पार्क क्षेत्र में निवेशकों को लुभाने के लिए उन्हें अब बड़ी राहत दी है। कम से कम 50 एकड़ में लाजिस्टिक पार्क विकसित करने वाली कंपनियों को विकास शुल्क में 75 प्रतिशत छूट दी जाएगी। प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि लॉजिस्टिक पार्क से विकास शुल्क केवल विकास प्राधिकरण की महायोजना (मास्टर प्लान) क्षेत्र से लागू विकास शुल्क दर का अब 25 प्रतिशत का ही भुगतान करना होगा। पहले पार्क से विकास शुल्क केवल विकास प्राधिकरण की महायोजना क्षेत्र में उपलब्ध सुविधाओं के उपयोग पर पर लिए जाने की व्यवस्था थी और किसी भी सुविधा का उपयोग न करने पर सांकेतिक धनराशि का भुगतान करना था। अब इस नियम में उपरोक्त बदलाव कर दिया गया है। इस तरह निवेशकों को विकास शुल्क में 75 प्रतिशत की राहत दी गई है। साथ ही सांकेतिक धनराशि जमा करने की व्यवस्था भी हटा दी गई है। इसके अलावा लाजिस्टिक यूनिटों से विकास शुल्क केवल विकास प्राधिकरण क्षेत्र में लागू विकास शुल्क दर का 25 प्रतिशत भुगतान लिया जाएगा। निवेशकों को बाकी बंदिशों से मुक्त कर दिया गया है। औद्योगिक विकास विभाग ने उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग तथा लाजिस्टिक नीति 2018 में इसके लिए जरूरी बदलाव किया गया। पहले यह थी व्यवस्था
उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग तथा लॉजिस्टिक नीति 2018 में प्रावधान है कि लाजिस्टिक क्षेत्र में विकासकर्ता को स्थल चयन ध्यान पूर्वक इस प्रकार करना होगा कि प्रस्तावित स्थल के अधिकतम 50 मीटर दूरी के अंदर आवश्यक सभी सुविधाएं उपलब्ध हों। इन सुविधाओं में जलापूर्ति, जल -मल निस्तारण, सालिड वेस्ट डिस्पोजल, विद्युत आपूर्ति तथा निर्धारित चौड़ाई की पक्की सड़कें शामिल हैं। ऐसी स्थिति में विकासकर्ता को योजना के सम्पूर्ण क्षेत्रफल पर वाह्य शुल्क की देयता में 50 प्रतिशत की पूर्ण छूट होगी।
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