7 साल की भांजी से रेप की कोशिश, विरोध पर करने पर गला घोंटा By tanveer ahmad2019-09-12

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12-09-2019-बुधवार रात मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र में रिश्तों को तार-तार किए जाने का मामला सामने आया। टॉफी देने का लालच देकर भांजी को बुलाया। रेलवे लाइन किनारे ले जाकर उससे रेप का प्रयास किया। विरोध करने पर उसकी गला घोंटकर हत्या का भी प्रयास किया। चीख-पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे क्षेत्रीय लोगों ने बच्ची को बचाया। वहीं आरोपी को दौड़ाकर पकड़ा। पिटाई के बाद पुलिस को सौंप दिया। देर रात पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।पीड़िता मझोला थाना क्षेत्र के लाइनपार की रहने वाली है। उम्र करीब सात वर्ष है। पिता निर्यात फर्म में काम करते हैं। घर के पास ही सगा मामा अनू भी रहता है। वह भी फर्म में मजदूरी करता है। मूलरूप से बदायूं के बजीरगंज का रहने वाला है। बुधवार रात उसने बच्ची को टॉफी देने के बहाने अपने पास बुलाया। रेलवे लाइन किनारे ले गया। पुलिस के मुताबिक वहां अनु उर्फ अज्जू ने शराब पी। इसके बाद भांजी के साथ रेप का प्रयास किया। बच्ची द्वारा विरोध किया गया तो अज्जू ने उसकी पिटाई कर दी। मार डालने की नियत से गला भी दबाया। बच्ची के शोर मचाने पर क्षेत्रीय लोग मौके पर पहुंचे। उन्होंने बच्ची को बचाया। सूचना पाकर थोड़ी ही देर में मझोला इंस्पेक्टर रूपेंद्र गौड़ भी मौके पर आ गए। उन्होंने आरोपी को भीड़ के कब्जे से छुड़ाया। देर रात बच्ची की मां की तहरीर पर आरोपी मामा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बच्ची के विरोध करने से टल गई बड़ी वारदात 
नशे में धुत मामा की योजना बच्ची की गला घोंटकर हत्या की जाने की थी। बच्ची द्वारा शोर मचाने पर ही क्षेत्रीय लोग मौके पर पहुंच गए। मझोला पुलिस इंस्पेक्टर रूपेंद्र गौड़ ने भी तत्परता दिखाते हुए बहुत कम समय में घटनास्थल पर पहुंच गए। उन्होंने बच्ची को सकुशल बचाया। बच्ची यदि विरोध नहीं करती तो आरोपी अपने इरादों में सफल हो जाता। रेलवे लाइन पर फेंके जाने की योजना 
देर रात आरोपी अज्जू ने पुलिस को बताया कि रेप के बाद बच्ची की गला घोंटकर हत्या किए जाने की प्लानिंग तैयार की थी। इसके बाद शव को रेलवे लाइन किनारे पटरी पर फेंके जाने की भी योजना थी। परिजन यह समझते कि ट्रेन की चपेट में आने से बच्ची की मौत हुई है। पांच साल तक की सजा व जुर्माना
इस धारा के तहत किसी लडकी या महिला का पीछा करना जैसी वारदातें शामिल हैं। जिसमें पहली बार अगर व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसको तीन साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है और अगर वह व्यक्ति दूसरी बार इस तरह की वारदात में दोषी पाया जाता है। उसे पांच साल तक की कैद और जुर्माना भी हो सकता है। 

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