एक लाख व्यापारियों को ऑडिट रिटर्न से मिलेगी राहत By tanveer ahmad2019-09-22

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22-09-2019-केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के ऐलान से प्रदेश के लगभग एक लाख करोबारियों को राहत मिली है। दो करोड़ सालाना टर्नओवर वाले व्यापारियों को अब दो साल तक जीएसटी ऑडिट रिटर्न नहीं भरना पड़ेगा। वहीं होटल और आउटडोर कैटरिंग कारोबारियों ने भी जीएसटी दरों में कमी को सराहा। जीएसटी काउंसिल ने होटल कमरों के किराए में जीएसटी दर 18 से 12 करने और आउटडोर कैटरिंग में जीएसटी दर 12 से घटाकर पांच फीसदी कर दिया है। चार्टेड एकाउंटेंट पवन धवन कहते हैं कि अभी तक डेढ़ करोड़ सालाना टर्नओवर वाले कारोबारियों को जीएसटी ऑडिट रिटर्न भरने के लिए फार्म 9 सी को भरना पड़ता था। यह फार्म सीए द्वारा आडिट के आधार पर तैयार किया जाता है। अब दो करोड़ तक के कारोबारियों को दो साल तक इस प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है। जिससे लगभग एक लाख व्यापारियों को राहत मिलेगी। होटल कारोबार बढ़ेगा, पर्यटन भी बढ़ेगा : 7500 रुपये तक के कमरे पर जीएसटी को 18 से घटाकर 12 फीसदी करना सरकार का एक बड़ा कदम है। वहीं एक हजार रुपये किराए तक के कमरों पर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगी। बोले कारोबारी 
होटल के कमरों पर जीएसटी घटाने का असर प्रदेश के पर्यटन पर पड़ेगा। होटल कारोबारियों को लाभ होगा।  
सुरेन्द्र जायसवाल, अध्यक्ष, होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशनबैंक्वेटपर भी जीएसटी की दर आउटडोर कैटरिंग की तरह यानि पांच फीसदी हो जाए तो होटल कारोबार मजबूत होगा।
श्याम कृष्नानी, महामंत्री, यूपी होटल एसोसिएशनजीएसटी रिटर्न में फॉर्म 9 सी को भरना आम कारोबारी के लिए बहुत जटिल है। ऐसे में सरकार का निर्णय सराहनीय है।
अमरनाथ मिश्र, वरिष्ठ महामंत्री, लखनऊ व्यापार मंडलसरकार का यह फैसला अस्थाई है। जीएसटी की खामियों को दूर करने के लिए अभी और प्रयास करने चाहिए। 
संदीप सक्सेना, महामंत्री एसोचैम इंडियाआउटडोर कैटरिंग पर 18 फीसदी जीएसटी की दर बहुत ज्यादा थी। अब सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा और ग्राहक भी खुश रहेगा।
विजय कनौजिया, आदर्श टेंट एंड कैटरिंग एसोसिएशनशादी-ब्याह में कैटरिंग का बोझ जाहिर तौर पर लड़की के पिता और परिवार पर पड़ता है। यह फैसला ग्राहक और कारोबारी दोनों को राहत देगा।
जितेन वर्मा, कैटरिंग व्यवसायीकाउंसिल को इसके साथ टेंट उद्योग पर भी जीएसटी दर पांच फीसदी करनी चाहिए। इससे राहत मिलेगी। 
रितिक , महामंत्री, आदर्श टेंट एंड कैटरिंग एसोसिएशन
जीएसटी काउंसिल ने जो फैसला लिया है उसमें बैंक्वेट को शामिल नहीं किया है, बल्कि आउटडोर कैटरिंग शब्द को शामिल किया है। 
शक्तिप्रताप सिंह, डिप्टी कमिश्नर, जीएसटी कैटरिंग में टैक्स चोरी बंद होगी, ग्राहकों को फायदा 
कैटरिंग कारोबार में जीएसटी की दर 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी होने से ग्राहक और कैटरिंग दोनों को लाभ होगा। कैटरिंग व्यवसाय से जुड़े कारोबारियों ने कहा कि इससे सरकार का राजस्व बढ़ेगा। अभी तक पांच लाख की कैटरिंग पर लगभग 90 हजार रुपये जीएसटी पड़ता था। इस बात को जानकार ग्राहक और कारोबारी दोनों टैक्स न देना पड़े, इसकी जुगत में जुट जाते थे जिससे राजस्व का नुकसान होना तय था। टेंट कारोबारियों ने अपने कारोबार पर भी टैक्स दर पांच ही करने का सुझाव जीएसटी काउंसिल को दिया है।  

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