चिन्मयानंद और उनसे रंगदारी मांगने वाले सभी आरोपी जेल में ही मनाएंगे दिवाली By tanveer ahmad2019-10-23
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23-10-2019-पूर्व केंद्रीय गृहराज्यमंत्री चिन्मयानंद और उनके रंगदारी मांगने वाले सभी चार लोगों की दिवाली इस बार जेल में ही मनेगी। यह और बात है कि एक ही जेल में रहते हुए, चिन्मयानंद और उनसे रंगदारी मांगने वालों का आमना सामना नहीं होता है, लेकिन दिवाली की पूजा एक साथ ही की जाती है। ऐसे में चिन्मयानंद और अन्य आरोपी दिवाली की पूजा में एक साथ खड़े दिख सकते हैं।छात्रा की जमानत पर अब सुनवाई छह नवंबर को हाईकोर्ट में होगी। चिन्मयानंद की जमानत अर्जी दीपावली बाद दी जाएगी। संजय, विक्रम और सचिन की जमानत अर्जी अभी लिस्टेड नहीं हुई है। इस तरह से चिन्मयानंद और रंगदारी के आरोपियों की जमानत अब दीपावली से पहले होना संभव ही नहीं है। वैसे तो जेल में सभी आरोपी अलग-अलग बैरकों में रहते हैं। एक-दूसरे से आमना-सामना भी नहीं होता है। पर इस बार दीपावली पर सभी एक साथ खड़े होकर गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा जरूर करेंगे। यह बात अलग है कि जेल प्रशासन उन सभी आरोपियों को दूर-दूर खड़ा रखे।अलग से दर्ज नहीं होगी दुराचार की एफआईआर
चिन्मयानंद के खिलाफ अलग से दुराचार का मुकदमा दर्ज कराने के लिए मंगलवार को भी हाईकोर्ट में छात्रा की ओर से वकील ने प्रार्थना पत्र दिया। इस पर एसआईटी की ओर से आईपीएस अतुल श्रीवास्तव ने कोर्ट को बताया कि छात्रा ने दिल्ली में 12 पन्नों का जो प्रार्थना पत्र दिया था, उस प्रार्थना पत्र को भी विवेचना में शामिल कर केस डायरी का हिस्सा बनाया गया है, इसलिए एक ही बिंदु पर दूसरी एफआईआर दर्ज नहीं की सकती है।इस पर छात्रा के वकील रवि किरन जैन ने कहा कि उन्हें क्या पता कि छात्रा के प्रार्थना पत्र को केस डायरी का हिस्सा बनाया गया है या नहीं, क्योंकि केस डायरी तो अभी तक देखने को भी नहीं मिली है। इस पर कोर्ट ने एसआईटी से कहा कि अगली बार जब 28 नवंबर को तीसरी स्टेटस रिपोर्ट दें तो साथ में यह शपथ पत्र भी दाखिल करें कि छात्रा की शिकायत को केस डायरी का हिस्सा बनाया गया है।बता दें कि छात्रा की ओर से कई बार यह आरोप लगाया जा चुका है कि उसने दिल्ली में जो जीरो एफआईआर दर्ज कराई थी, उस पर अलग से कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। मीडिया के सामने भी छात्रा ने इस मामले को लेकर एसआईटी पर उंगली उठाई थी। इसके बाद शाहजहांपुर सीजेएम को भी छात्रा ने जेल में रहते हुए अलग से दुराचार का मुकदमा दर्ज कराने की अपील की थी। इसके बाद हाईकोर्ट में दोबारा से दुराचार का मुकदमा दर्ज कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया।
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