जेल से निकल कर छात्रा ने सबसे पहले भोले शंकर के दरबार में माथा टेका By tanveer ahmad2019-12-12
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12-12-2019-
आंसू तो आज भी निकल रहे थे, पर यह खुशी के थे। उस दिन तो पुलिस आई थी, चप्पल तक पहनने नहीं दी थी। घसीट कर घर से ले गई थी। हाथ भी मरोड़ा था। धमकाया भी था। उस दिन पता लगा था कि अपनों से बिछड़ने का अहसास क्या होता है। पर आज अहसास बदले हुए थे। पूरे 88 दिन हो गए अपने घर की देहरी को देखे हुए। बुधवार शाम को जब छात्रा जेल से बाहर आई तो उसकी आंखें खुशी से छलछला रही थीं। एक कार में बैठ कर वह सीधे भोले शंकर के दरबार बाबा विश्वनाथ मंदिर पहुंची, जाते ही उसने अपना सिर शिवलिंग के अरघे पर रख दिया। भगवान शंकर का मन ही मन में धन्यवाद दिया, क्योंकि मुश्किल समय में छात्रा ने बस भोले शंकर का ही ध्यान किया, उन्हीं से ताकत मिली और फिर छात्रा बुधवार को जेल से रिहा हो सकी।बुधवार को कोर्ट से जेल में रिहाई का परवाना पहुंचा। शाम को छात्रा के पिता और भाई जेल पहुंचे। गेट पर कुछ बात की। फिर वह चले गए। इसके बाद वह दुबारा आए। एक कार भी साथ में थी। पिता और भाई का चेहरा आज चमक रहा था। छात्रा के जेल से रिहा होने की खुशी उनके चेहरे पर साफ दिख रही थी। 6.18 मिनट पर अचानक से जेल गेट पर हलचल बढ़ी। मीडिया के कैमरों की फ्लैश लाइटें चमकने लगी। इसके बाद एक महिला कांस्टेबल छात्रा का हाथ पकड़कर गेट के बाहर आई।बाहर भाजयुमो नगर उपाध्यक्ष की कार में पीछे की सीट पर कांस्टेबल के साथ छात्रा बैठी। आगे उसके पिता बैठे। कार घर की ओर न जाकर कचहरी की ओर गई। पूछा गया तो बताया कि मंदिर जा रहे हैं। इसके बाद कार सीधे बाबा विश्वनाथ मंदिर पहुंची। वहां जल से छात्रा ने आचमन किया। इसके बाद वह सीधे भोले बाबा के दरबार में पहुंची। बैठ कर अपना सिर शिवलिंग के अरघे पर रखे दिया। वह काफी देर तक माथा टिकाए रही। इसके बाद फूल चढ़ा कर छात्रा ने भगवान शंकर की पूजा की। अन्य देवी देवताओं के दर्शन किए। प्रसाद चढ़ाया। सभी को वितरित किया। मीडियाकर्मियों को भी प्रसाद दिया। इसके बाद वह अपने परिवार के साथ घर चली गई। घर पर भी मीडिया ने छात्रा से बात करनी चाही, लेकिन उसके पिता ने बातचीत से इनकार कर दिया।पिता ने कहा, तब तक ताकत है हम लड़ेंगे
छात्रा ने तो मीडिया से बात नहीं की। उसके पिता ने जरूर जवाब दिए। कहा कि बेटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बेटी घर जा रही है, इसकी बहुत खुशी है। उन्होंने कहा कि न्याय की पूरी उम्मीद है। अभी तो जमानत हुई है। लड़ाई लंबी है, अभी ट्रायल होगा। कानून के हिसाब से चलेंगे। जब तक ताकत है, तब तक लड़ेंगे।एक-एक लाख रुपए की दो जमानतें लगीं
छात्रा को एसआईटी ने 25 सितंबर को उसके घर से गिरफ्तार किया था। छात्रा पर आरोप था कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर वीडियो के एवज में चिन्मयानंद से पांच करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी। एसआईटी छात्रा को गिरफ्तार कोर्ट में पेश किया था, इसके बाद कोर्ट ने छात्रा को जेल भेज दिया था। सीजेएम कोर्ट, सेशन कोर्ट से जमानत खारिज कर दी गई थी। इसके बाद छात्रा की जमानत की अर्जी हाईकोर्ट में दी गई। कई तारीखें लगीं। तब करीब एक सप्ताह पहले छात्रा की जमानत मंजूर हो सकी। उसी दिन छात्रा के साथी सचिन सिंह उर्फ सोनू की भी जमानत मंजूर हुई। इसके बाद मंगलवार को विक्रम सिंह भी जमानत हाईकोर्ट से मंजूर हो गई।24 अगस्त से शुरू हुआ था मामला
24 अगस्त को फेसबुक पर छात्रा ने एक वीडियो अपलोड किया था। उस वीडियो में बिना नाम लिए छात्रा ने अपने शोषण और दुराचार की बात कही थी। साथ ही कहा था कि उसे और उसके परिवार को एक बड़े संत से खतरा है। उसने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई थी। इस वीडियो के अपलोड होने के बाद हड़कंप मच गया। इस दौरान छात्रा के पिता ने मुमुक्षु आश्रम के अधिष्ठाता स्वामी चिन्मयानंद पर आरोप लगाया कि उन्होंने बेटी के साथ दुराचार किया और अपहरण कर लिया। पर बाद में 27 सितंबर को दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने चिन्मयानंद के खिलाफ अपहरण और धमकी देने का मुकदमा दर्ज किया। इस दौरान पुलिस ने छात्रा को तलाश करना शुरू कर दिया था।30 अगस्त को मेहंदीपुर में मिली छात्रा
30 अगस्त को छात्रा की लोकेशन राजस्थान के दौंसा जिले के मेहंदीपुर में पुलिस को लोकेशन मिली। पुलिस ने वहां छापा मार कर एक गेस्ट हाउस से छात्रा और उसके साथी संजय को कब्जे में ले लिया। उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने मामले का संज्ञान लेते हुए छात्रा को पेश करने का आदेश दिया। छात्रा को लेकर पुलिस सुप्रीम कोर्ट पहुंची। कोर्ट में छात्रा ने अपने पिता और मां से बात करने के बाद ही बयान देने को कहा। कोर्ट ने तीन दिन का वक्त दिया, तब तक उसे दिल्ली में ही पुलिस सुरक्षा में रखा गया। पिता और मां को दिल्ली बुलाया गया। कोर्ट में छात्रा ने अपने बयान दिए। तब सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित करने के आदेश उत्तर प्रदेश सरकार को दिए।25 अगस्त को चिन्मयानंद के वकील की ओर से भी लिखी गई रिपोर्ट
चिन्मयानंद के वकील ओम सिंह की ओर से 25 अगस्त की रात शाहजहांपुर कोतवाली में रंगदारी मांगने का एक मुकदमा अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया गया। इस दौरान पुलिस रंगदारी मांगने की पड़ताल में जुट चुकी थी। जिसका कनेक्शन बंथरा से निकला। तब पुलिस को पता लगा कि छात्रा के साथी संजय सिंह का रंगदारी मांगे जाने में हाथ है। इस बीच एसआईटी शाहजहांपुर आ चुकी थी। यहां उसने पड़ताल शुरू की तो परत दर परत पूरा केस खुलता चला गया। एक-एक कर बयान होने शुरू हुए तो दोनों केसों की सच्चाई सामने आने लगी।10 सितंबर को वायरल हुए वीडियो से साफ हुआ पूरा प्रकरण
चिन्मयानंद पर छात्रा ने दुराचार करने का आरोप लगाया था। इस मामले में छात्रा, उसके परिवार, उसके साथियों के बयान एसआईटी ने लिए। दस सितंबर को सोशल मीडिया पर करीब सोलह आपत्तिजनक वीडियो वायरल हुए। इन वीडियो में छात्रा और चिन्मयानंद थे। इन वीडियो के बाद छात्रा और उसके साथियों का एक गाड़ी में जाते हुए का वीडियो भी उसी दिन वायरल हुआ, जिसमें सभी लोग चिन्मयानंद से पांच करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने को लेकर बातचीत कर रहे थे। तब सभी को पूरा केस समझ में आया था। बाद में खुलासा हुआ कि अश्लील वीडियो के एवज में चिन्मयानंद से पांच करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी जा रही थी। पांच करोड़ में कई लोगों को हिस्सा दिया जाना था। डीपी और अजीत ऐसे बने रंगदारी के आरोपी
स्वामी चिन्मयानंद केस में जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष डीपीएस राठौर और भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष अजीत सिंह की संलिप्तता को भी एसआईटी ने अपनी चार्जशीट में उजागया किया था। आरोप है कि दोनों ने चिन्मयानंद से सवा करोड़ रुपए रंगदारी के रूप में मांगे थे। उन्होंने चिन्मयानंद से रुपए मिलने के बाद वीडियो दिलाने का वादा किया था। एसआईटी ने डीपीएस राठौर और अजीत सिंह को आरोपी बनाया है। उन पर 385, 506, 201 धारा लगाई है। उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई, जमानतीय अपराध बताया गया। इन दोनों को सीजेएम कोर्ट से दो बार पेशी के लिए समन भेजा जा चुका है, लेकिन अब तक वह पेश नहीं हुए। अब 18 दिसंबर को उन्हें पेश होने के लिए कोर्ट ने कहा है।फैक्ट फाइल4700 पन्नों में दर्ज है दो केसों की पूरी हकीकत60 दिन में एसआईटी ने पूरी की दो मुकदमों की विवेचना105 लोगों के बयान दर्ज किए एसआईटी ने दोनों केस में20 भौतिक साक्ष्य दोनों मामलों में एसआईटी ने जुटाए हैं55 अभिलेखीय साक्ष्य एकत्रित किए है एसआईटी टीम ने20-20 पन्नों में तैयार किया गया कोर्ट की सुविधा को विवरणसबसे महत्वपूर्ण सबूत एसआईटी के सामने सबसे महत्वपूर्ण सबूत उस मैसेज और स्क्रीनशॉट को रिकवर करना था, जो संजय द्वारा चिन्मयानंद को भेजा गया था, चिन्मयानंद ने उसे डिलीट कर दिया था। गांधी नगर एफएसएल से वह डाटा रिकवर कर एसआईटी ने 67-ए आईटी एक्ट की धारा को पुख्ता कर लिया।जिस कैमरे वाले चश्मे से छात्रा ने चिन्मयानंद के वीडियो बनाए, उसे एसआईटी बरामद नहीं कर सकी। एसआईटी ने बताया कि जब दस अगस्त को छात्रा हास्टल से अपना सब सामान ले गई, तभी वह चश्मा भी ले गई। चश्मे को छात्रा और संजय ने ही गायब किया है, महत्वपूर्ण सबूत चश्मे को हास्टल में कोई नहीं छोड़ सकता।
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