निर्भया को न्याय: 7 साल 22 दिन बाद दरिंदों की मौत पर मुहर By एजेंसी2020-01-08
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08-01-2020-
पूरे देश को झकझोर देने वाले निर्भया कांड में अदालत ने मंगलवार को चारों दरिंदों को डेथ वारंट यानी फांसी देने का समय तय कर दिया। सात साल पुराने मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने चारों दोषियों अक्षय सिंह, विनय कुमार शर्मा, मुकेश कुमार और पवन गुप्ता को 22 जनवरी की सुबह सात बजे फांसी देने का आदेश दिया।\r\n16 दिसंबर, 2012 को दक्षिणी दिल्ली इलाके में चलती बस में 23 साल की पैरामेडिकल छात्रा ‘निर्भया’ से गैंगरेप किया गया था। 29 दिसंबर को सिंगापुर में इलाज के दौरान पीड़िता की मौत हो गई थी। \r\nछह आरोपी हुए थे गिरफ्तार : इस मामले में दिल्ली पुलिस ने बस चालक सहित छह को गिरफ्तार किया था। इनमें से एक नाबालिग भी था। उसे तीन साल तक सुधार गृह में रखने के बाद रिहा कर दिया गया था। एक आरोपी राम सिंह ने जेल में खुदकुशी कर ली थी।\r\nमां की अर्जी : पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सतीश कुमार अरोड़ा ने पीड़िता की मां और दिल्ली सरकार की ओर से दाखिल अर्जी पर यह आदेश दिया। इसमें दोषियों के खिलाफ डेथ वारंट जारी करने की मांग की गई थी।\r\n14 दिन का वक्त : अदालत ने दोषियों को कानूनी औपचारिकताएं पूरा करने के लिए 14 दिन का वक्त दिया है। दोषियों ने जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फैसला सुना।\r\n22 जनवरी को सुबह सात बजे तिहाड़ जेल में निर्भया के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले चारों दोषियों को फांसी देने का अदालत ने आदेश दिया। \r\nलंबा इंतजार
* 80 लोगों को बनाया था दिल्ली पुलिस ने इस मामले में गवाह।
* 15 दिन में दिल्ली पुलिस ने तैयार कर दी थी चार्जशीट।
* 252 दिन तक निचली अदालत में चला था निर्भया दरिंदगी का मामला।
* 158 दिन तक दिल्ली उच्च न्यायालय में होती रही मामले की सुनवाई।
* 1008 दिन उच्चतम न्यायालय में भी चली थी मामले की सुनवाई।
* 07 साल 22 दिन बाद अदालत से चारों दोषियों का डेथ वारंट जारी।
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