निर्भया: फांसी टालने को रातभर कोर्ट का चक्कर लगाते रहे दोषियों के वकील, जानें HC से लेकर SC में क्या-क्या हुआ By एजेंसी2020-03-20

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20-03-2020-
निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले के चारों दोषियों की फांसी की सजा टालने के लिए गुरुवार की रात में दोषियों के वकील ने हरसंभव कोशिश की। गुनहगारों की फांसी रुकवाने के लिए गुरुवार के दिन से शुरु हुआ प्रयास आखिरकार रात में करीब 3.30 बजे खत्म हुआ, जब सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की सारी याचिकाएं खारिज कर दी। देर रात तक एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट तक दौड़ते रहे ताकि किसी तरह गुनहगारों की फांसी रुक जाए, मगर कोर्ट ने उनकी एक न सुनी और सारी दलीलों और याचिकाएं खारिज कर फांसी की सजा को तय तारीख पर बरकरार रखा। इस तरह से शुक्रवार की सुबह तिहाड़ जेल में 5.30 बजे निर्भया के चारों दोषियों पवन, अक्षय, मुकेश और विनय को फांसी पर लटकाया गया। दोषियों को फांसी से बचाने के लिए वकील एपी सिंह ने पूरी कोशिश की और रात में ही दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरजावा खटखटाया। शुक्रवार की आधी रात को दिल्ली हाईकोर्ट में निर्भया के दोषियों की तरफ से फांसी पर रोक की मांग की गई, मगर दिल्ली हाईकोर्ट इसे खारिज कर दिया। इसके तुरंत बाद गुनहगारों के वकील एपी सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।दिल्ली हाईकोर्ट में क्या-क्या हुआ
दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले में मौत की सज़ा पाए चार में से तीन दोषियों की याचिका को गुरुवार देर रात को खारिज कर दिया। इस याचिका में तीन दोषियों ने निचली अदालत द्वारा उनकी फांसी पर रोक नहीं लगाने के फैसले को चुनौती दी थी।न्यायमूर्ति मनमोहन सिंह और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ ने देर रात की सुनवाई में दोषियों की याचिका खारिज करते हुए कहा कि इसमें कोई मेरिट नहीं है। उच्च न्यायालय ने कहा था कि मामले के चौथे दोषी की ओर से दया याचिका दायर करने में देरी दिखाती है कि कोई साजिश है और कोई व्यवस्था से खेल रहा है। पीठ ने कहा कि दया याचिका दायर करने में काफी देरी हुई और दोषियों की ओर से पेश हुए वकील से मजबूत कानूनी बिंदु पेश करने का आग्रह किया।दोषियों के वकील ने उच्च न्यायालय से आग्रह किया कि वह फांसी को तीन-चार दिन के लिए टाल दें ताकि वह अपने मामले से अवगत करा सकें। बहरहाल, पीठ ने कहा कि यह चौथा मृत्यु वारंट है और दोषियों की तरफ से पहले ही काफी देरी की जा चुकी है।पीठ ने कहा कि आपको रोक के लिए वाजिब दलीलें देनी होंगी। अगर आप वाजिब दलीलें नहीं देंगे तो हम रोक नहीं लगा सकते हैं। आपका ढीला-ढाला रवैया है। उन्होंने कहा कि रात को 11 बजे हम आपसे कह रहे हैं कि कृपया पॉइंट पर आइए। आप पॉइंट पर नहीं आ रहे हैं। पीठ ने आगे कहा कि याचिका में कोई आधार नहीं है और वकील से मजबूत कानूनी बिंदु रखने को कहा।पीठ ने दोषियों के वकील से कहा कि वक्त ज़ाया नहीं करें, क्योंकि सुबह साढ़े पांच बजे याचिका निरर्थक हो जाएगी।
पीठ ने कहा, \'हम उस समय के बहुत निकट हैं जब आपके मुवक्किल ईश्वर से मिलेंगे। इसलिए वक्त बरबाद नहीं करें।\' उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि अक्षय कुमार सिंह की पत्नी की तलाक की लंबित अर्जी उसके मुत्युदंड पर रोक लगाने के लिए प्रासंगिक नहीं है। पीठ ने कहा कि उच्चतम न्यायालय पहले ही व्यवस्था दे चुका है कि तलाक की अर्जी प्रासंगिक नहीं है। पीठ ने यह भी कहा कि चारों दोषियों को मौत की सजा की पुष्टि पर उच्चतम न्यायालय का फैसला अंतिम है और हम उसकी समीक्षा नहीं कर सकते। पीठ ने कहा, \'हम यह नहीं कह सकते हैं कि मृत्यु वारंट को लागू नहीं किया जाए, क्योंकि अक्षय की पत्नी की तलाक की अर्जी लंबित है।\'सुप्रीम कोर्ट का घटनाक्रम
इससे पहले न्यायपालिका के इतिहास में एक और तारीख आज उस वक्त दर्ज हो गई, जब देश की शीर्ष अदालत किसी मामले की त्वरित सुनवाई के लिए रात को अपना दरवाजा खोलने को तैयार हुई। दिल्ली उच्च न्यायालय में मध्य रात्रि को हाईवोल्टेज ड्रामे के बीच याचिका खारिज किये जाने के बाद श्री सिंह ने शीर्ष अदालत का रुख करने का निर्णय लिया।दोषियों की ओर से एपी सिंह ने उच्च न्यायालय से याचिका खारिज किये जाने के बाद मेंशनिंग रजिस्ट्रार जगत सिंह रावत के किदवई नगर स्थित सरकारी आवास पर मामले का विशेष उल्लेख किया और याचिका की त्वरित सुनवाई की मांग की। सिंह ने कहा कि ये उनके मुवक्किल के जीवन का सवाल है। रजिस्ट्रार ने उनसे कहा, \'इतनी रात में ही सुनवाई के लिए मेंशनिंग क्यों कर रहे हैं। आपने याचिका तो शाम साढ़े 7 बजे के करीब दायर कर दी थी।\' उन्होंने इसके जवाब में कहा, “पहले निचली अदालत में अजीर् पर सुनवाई हुई। उसे हाईकोर्ट में चुनोती दी थी। उस पर हाईकोर्ट ने रात 12 बजे आर्डर किया। हाईकोर्ट के आर्डर की कॉपी प्राप्त होने के बाद सीधे आपके पास आया हूं।”उन्होंने कहा कि अगर इसे अभी नहीं सुना गया तो याचिका व्यर्थ हो जाएगी। दोषी पवन की याचिका पर अभी सुनवाई होनी चाहिए। इसके बाद मेंशनिंग ऑफिसर ने मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे से निदेर्श लेकर सुनवाई के लिए ढाई बजे का समय निर्धारित किया।करीब 2.30 बदे सुनवाई के दौरान दोषी पवन गुप्ता की तरफ से सुप्रीम कोर्ट मे वकील एपी सिंह ने दावा किया कि दिल्ली में हुई घटना के वक्त पवन नाबालिग था। उन्होंने स्कूल का सर्टिफिकेट, स्कूल रजिस्टर और अटेंडेंस रजिस्टर दिखाया।सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भूषण ने कहा कि उन्होंने (एपी सिंह) ने पहले भी ये दस्तावेज कोर्ट को दिखाए थे। जस्टिस भूषण ने यह भी पूछा कि वकील एपी सिंह किस आधार पर मर्सी पिटिशन खारिज होने को चुनौती दे रहे हैं?इसके बाद करीब सवा तीन बजे सुप्रीम कोर्ट ने दोषी पवन गुप्ता के गैंगरेप और हत्या के वक्त नाबालिग होने के दावे वाली याचिका खारिज कर दी। इसके तुरंत बाद ही राष्ट्रपति की ओर से दोषी पवन की दया याचिका खारिज किए जाने को चुनौती देने वाली याचिकी भी खारिज कर दी गई।रात में किन-किन याचिकाओं पर हुई सुनवाई: 
निर्भया के चारों गुनहगारों में से एक दोषी पवन ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया और दावा किया कि वह 2012 में निर्भया के साथ गैंगरेप के वक्त नाबालिग था। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट में उसने दूसरी याचिका दायर की थी, जिसमें दया याचिका राष्ट्रपति की ओर से खारिज किए जाने को चुनौती दी गई थी। क्या था मामला:
दिल्ली में 23 साल की छात्रा के साथ 16 दिसंबर 2012 की रात को एक चलती बस में बर्बरता के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था। इस घटना के करीब 15 दिन बाद पीड़िता की सिंगापुर के एक अस्पताल में मौत हो गई थी। इस घटना ने देश को हिला दिया था। पीड़िता को को निर्भया नाम से जाना गया।

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