सुप्रीम कोर्ट ने जांच कमेटी में रिटायर्ड जज व पूर्व डीजीपी को भी किया शामिल By tanveer ahmad2020-07-22
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22-07-2020-लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कानपुर के दुर्दांत अपराधी विकास दुबे एनकाउंटर केस और बिकरू गांव में आठ पुलिसकर्मियों की हत्या की जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित कमेटी का पुनर्गठन किया है। कोर्ट ने कमेटी में उत्तर प्रदेश सरकार के प्रस्तावित नामों को मंजूरी देते हुए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बीएस चौहान और पूर्व डीजीपी केएल गुप्ता को शामिल किया है। जस्टिस बीएस चौहान को जांच समिति का प्रमुख बनाया गया है। हाई कोर्ट के पूर्व जज शशिकांत अग्रवाल पहले से कमेटी में हैं। यह जांच कमेटी एक सप्ताह में काम शुरू करेगी और दो महीने में यूपी सरकार और सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंपेगी। कानपुर में आठ पुलिस कर्मियों की हत्या और दुर्दांत अपराधी विकास दुबे के मुठभेड़ मारे जाने की जांच सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत न्यायाधीश बीएस चौहान की अध्यक्षता वाला तीन सदस्यीय आयोग करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित आयोग के सदस्यों के नामों को मंजूरी दे दी। आयोग दो महीने में जांच पूरी करके सुप्रीम कोर्ट और उत्तर प्रदेश सरकार को रिपोर्ट सौंपेगा। इसके अलावा याचिकाकर्ताओं की ओर से अभियुक्तों को एनकाउंटर में मारे जाने का मुद्दा उठाए जाने पर कोर्ट ने प्रदेश सरकार से कहा कि ध्यान दिया जाए कि ऐसी घटनाएं न हों। जांच आयोग में जस्टिस चौहान के अलावा इलाहाबाद हाई कोर्ट के सेवानिवृत न्यायाधीश शशिकांत अग्रवाल और पूर्व डीजीपी केएल गुप्ता सदस्य होंगे। प्रदेश सरकार ने जब कोर्ट को जांच आयोग के कामकाज और दायरे की जानकारी देते हुए बताया कि आयोग विकास दुबे को जमानत दिये जाने में राज्य की अथॉरिटी से हुई चूक के पहलू को भी जांचेगा तो मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। बुधवार को ये निर्देश और टिप्पणियां मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, एएस बोपन्ना और वी. रामासुब्रमण्यम की पीठ ने विकास दुबे मुठभेड़ कांड की जांच सीबीआई या किसी अन्य स्वतंत्र एजेंसी अथवा कोर्ट की निगरानी में एसआईटी से कराए जाने की मांग वाली विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिये। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जांच आयोग में सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत न्यायाधीश बीएस चौहान और पूर्व डीजीपी केएल गुप्ता को भी शामिल किये जाने का दिया गया प्रस्ताव मंजूर कर लिया।
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