विशेष अदालत में CBI ने 350 पन्नों की लिखित बहस की दाखिल, बचाव पक्ष को 24 अगस्त तक का समय By tanveer ahmad2020-08-21
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21-08-2020-लखनऊ। अयोध्या के ढांचा ध्वंस मामले में विशेष अदालत के समक्ष अभियोजन की ओर से सीबीआइ ने 350 पन्नों की अपनी लिखित बहस शुक्रवार को दाखिल कर दी। मामले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार यादव के समक्ष सीबीआइ ने अपनी लिखित बहस में तमाम उन गवाहों की गवाही का भी जिक्र किया है। जिसमें अभियोजन की ओर से पेश किए गए गवाहों ने घटना का समर्थन किया है। सीबीआइ द्वारा दाखिल लिखित बहस को पत्रावली पर लेते हुए अदालत ने बचाव पक्ष को 24 अगस्त को लिखित बहस दाखिल करने का निर्देश दिया है। दूसरी तरफ इस मामले के पीड़ित हाजी महमूद अहमद और सैयद अखलाक अहमद ने अदालत में अर्जी देकर उन्हें भी बहस के दौरान इस मामले में सुनाने जाने की बात कही। अदालत ने इस अर्जी पर सुनवाई एवं निस्तारण के लिए भी 24 अगस्त की तिथि नियत की है। सीबीआइ ने अपनी लिखित बहस में घटना के समय लिए गए फोटोग्राफ एवं वीडियो के साथ ही मुकदमे के समर्थन में रायबरेली की अदालत एवं लखनऊ की विशेष अदालत में पेश 351 गवाहों के बयानों का भी जिक्र किया है। सीबीआइ द्वारा दाखिल लिखित बहस को पत्रावली पर लेते हुए अदालत ने बचाव पक्ष को 24 अगस्त को लिखित बहस दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की सुनवाई के समय अभियोजन ओर से सीबीआइ के विशेष अधिवक्ता ललित कुमार सिंह, पूर्णेन्दु चक्रवर्ती और आरके यादव उपस्थित थे। जबकि बचाव पक्ष की ओर से केके मिश्रा, मनीष कुमार त्रिपाठी और एस के शर्मा मौजूद रहे। मामले की सुनवाई के समय अभियोजन की ओर से हाजी महमूद अहमद एवं सैयद अखलाक अहमद ने अधिवक्ता एम एम हक के माध्यम से प्रार्थना पत्र दिया। जिसमें उन्होंने कहा है कि वह पीड़ित पक्ष हैं और उन्होंने इस मामले में रायबरेली की विशेष अदालत के समक्ष उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कराया है। दोनों पीड़ितों की ओर से दाखिल इस अर्जी में कहा गया है कि उनकी ओर से उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता सैयद फरमान अहमद नकवी बहस करेंगे। विशेष अदालत के समक्ष अब इस प्रकरण पर 24 अगस्त को विस्तृत सुनवाई होगी।
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