भाजपा विधायक और प्रदेश कांग्रेस के सचिव समेत पांच को कोर्ट ने किया बरी, जानिए क्या था पूरा मामला By tanveer ahmad2020-09-09
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09-09-2020-कानपुर। बिठूर के एक इंटर कॉलेज में तोडफ़ोड़ के 12 साल पुराने मामले में आरोपित विधायक अभिजीत सिंह सांगा को विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए बालकृष्ण एन रंजन ने बरी कर दिया। साक्ष्य के अभाव में अन्य चार आरोपित भी दोषमुक्त हो गए, जिसमें एक आरोपित प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं। बिठूर के शहीद भगत सिंह इंटर कालेज की प्रधानाचार्य रजनी दीक्षित ने स्थानीय थाने में सुनवाई न होने पर छह मार्च 2008 को शिकायती पत्र डीजीपी को भेजा था। इसमें बताया कि 23 फरवरी 2008 की सुबह नौ बजे वह अपने आवास पर मौजूद थीं जबकि कॉलेज में अध्यापन कार्य चल रहा था। अभिजीत सिंह सांगा, राम मनोहर तिवारी, राणा गोस्वामी, विकास अवस्थी असलहे लेकर स्कूल आए और कार्यालय में तोडफ़ोड़ की। खिड़की-दरवाजे, फर्नीचर और अलमारी आदि सामान तोड़ दिया। छात्रों को बाहर कर दिया। शोर सुनकर वह आवास से आईं। पूछा, अभिजीत तोडफ़ोड़ क्यों कर रहे हो तो उन्होंने असलहा तान दिया। कहा, तुम्हारे पति कहां हैं। प्रधानाचार्य ने चेन, रुपये और जरूरी कागजात ले जाने का आरोप भी लगाया गया था। बिठूर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था और अभिजीत सिंह सांगा, राम मनोहर तिवारी, बीनू गोस्वामी, राणा गोस्वामी और विकास अवस्थी के खिलाफ तोडफ़ोड़-मारपीट की धाराओं में चार्जशीट दाखिल की थी। वर्तमान में विकास प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सचिव हैं। घटना के वक्त अभिजीत भी कांग्रेस में थे। मुकदमा शुरू हुआ तो चश्मदीद गवाह रजनी दीक्षित ने कोर्ट में बयान दर्ज कराए। विधायक और उनके बीच जमीन का मुकदमा चलने की बात भी कोर्ट को बताई। कहा कि तोडफ़ोड़ में जो क्षति हुई थी, उसकी क्षतिपूर्ति मिल गई थी। बिना दबाव उन्होंने समझौता कर लिया है। अधिवक्ता राहुल भट्ट ने बताया कि साक्ष्य के अभाव में न्यायालय ने सभी आरोपितों को बरी कर दिया।\r\n\r\nराजनीतिक रंजिश में दबाव बनाने के लिए गलत तथ्यों पर मुकदमा दर्ज कराया गया था। न्यायालय पर भरोसा था, आज इंसाफ मिल गया। -अभिजीत सिंह सांगा, विधायक
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