कोर्ट ने पीड़ित परिवार के साथ सरकारी पक्ष को भी सुना, अगली सुनवाई दो को By tanveer ahmad2020-10-12
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12-10-2020-लखनऊ। बहुचर्चित हाथरस कांड को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ खंडपीठ में पक्ष रखा कि कानून व्यवस्था के मद्देनजर जिला प्रशासन ने रात्रि में मृतका का अंतिम संस्कार कराया। इस मामले में राज्य सरकार की नीयत साफ थी और दुर्भावनापूर्ण ढंग से कोई निर्णय नहीं लिया गया। कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद चैंबर में आदेश लिखाने का फैसला किया और अगली सुनवाई के लिए दो नवंबर की तारीख मुकर्रर की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में सोमवार को दिन में दो बजे से हाथरस के बूलगढ़ी गांव में मृत दलित युवती के साथ कथित दुष्कर्म, मारपीट तथा पीड़िता का रातोंरात अंतिम संस्कार कराने के मुद्दे पर सुनवाई की। सुनवाई करीब तीन घंटा तक चली। यह प्रकरण कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुना, अब दो नवंबर को अगली सुनवाई। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सोमवार हाथरस के बूलगढ़ी गांव में 14 सितंबर को दलित युवती के साथ कथित दुष्कर्म, मारपीट तथा मौत के मामले में सुनवाई की। कोर्ट ने मृत युवती के परिवार के पांच लोगों के साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया सहित शीर्ष अधिकारियों तथा हाथरस के डीएम व एसपी का पक्ष जाना। इस दौरान सरकार की तरफ से एएजी विनोद शाही ने सरकार का पक्ष रखा। पीड़ित परिवार का पक्ष सुप्रीम कोर्ट की वकील सीमा कुशवाहा ने रखा। हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने अब इस केस की अगली सुनवाई के लिए दो नवंबर तारीख तय की है। जस्टिस पंकज मित्तल व जस्टिस राजन रॉय की बेंच ने मामले की सुनवाई की। हाथरस के पीड़ित परिवार के सदस्यों ने पीठ के सामने अपना पक्ष रखा। इसके बाद डीपीजी हितेश चंद्र अवस्थी, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने भी कोर्ट को कार्रवाई से अवगत कराया। हाथरस के डीएम प्रवीर कुमार लक्षकार तथा एसपी विनीत जायसवाल ने पीड़ित पक्ष को जिला व पुलिस प्रशासन की तरफ से मिल रहे सहयोग के बारे में कोर्ट को अवगत कराया।
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