पशुधन घोटाला मामला: IPS अरविंद सेन की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, 27 को आत्मसमर्पण अर्जी पर सुनवाई By (तनवीर अहमद सिद्दीकी/संवाददाता)2021-01-25
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25-01-2021-लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने चर्चित पशुधन घोटाला मामले में आरोपित आइपीएस अधिकारी अरविंद सेन यादव की अग्रिम जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि पूरे मामले को देखने के बाद यह नहीं कहा जा सकता कि याची के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। यह आदेश जस्टिस आलोक माथुर की एकल पीठ ने सेन की ओर से दाखिल याचिका पर पारित किया। याची का कहना था कि उसे इस मामले में झूठा फंसाया जा रहा है व उसके खिलाफ अब तक कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं। याचिका का विरोध करते हुए अपर महाधिवक्ता वीके शाही का तर्क था कि जांच के दौरान यह बात सामने आई कि याची मुख्य अभियुक्त आशीष राय के साथ सक्रिय रूप से सम्मिलित था। उसने खुद को सीबीसीआइडी का अधिकारी बताकर मामले के वादी से मुलाकात की थी। उसे 35 लाख रुपये भी मिले थे। यही नहीं 10 लाख रुपये तो याची ने अपने बैंक खाते में मंगाए थे। याची की ओर से उक्त 10 लाख रुपये का कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिया जा सका है। कहा गया कि याची वरिष्ठ पुलिस अधिकारी है और पहले भी जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर चुका है। कोर्ट ने सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद कहा कि याची के विरुद्ध साक्ष्य हैं तथा याची के विरुद्ध सीआरपीसी की धारा 82 के तहत फरारी की उद्घोषणा भी की जा चुकी है। ऐसे में उसे अग्रिम जमानत देने का कोई औचित्य नहीं है।अरविंद सेन ने दायर की आत्मसमर्पण की याचिका: निलंबित आइपीएस अरविंद सेन ने न्यायालय में आत्मसमर्पण की अर्जी दायर की है। इस अर्जी पर 27 जनवरी को सुनवाई होगी। आरोपित ने कुर्की से बचने के लिए सरेंडर की अर्जी दी है। अरविंद सेन को 23 जनवरी तक कोर्ट में हाजिर होने का समय दिया गया था। कुर्की का नोटिस जारी होने के बावजूद अरविंद सेन उपस्थित नहीं हुए। पुलिस अयोध्या स्थित आरोपित की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए पुलिस ने अरविंद के नाम से दर्ज संपत्तियों का ब्योरा निकाला है। पशुपालन विभाग में टेंडर दिलाने के नाम पर फर्जीवाड़े के आरोपितों की अरविंद सेन ने मदद की थी। तत्कालीन सीबीसीआइडी के पद पर रहते हुए अरविंद सेन ने पीडि़त व्यापारी को धमकाया था और टेंडर की जांच होने की बात कही थी। इसके लिए अरविंद सेन को आरोपितों ने मोटी रकम भी दी थी।
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