905 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा कर किया करोड़ो के वारे-न्यारे By (तनवीर अहमद सिद्दीकी/संवाददाता)2021-04-01

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01-04-2021-
लखनऊ। कहते है कि बुरे काम का बुरा नतीजा ही होता है ऐसा ही एक मामला राजधानी लखनऊ में सामने आया है कि जिसमें सरकारी सम्पति को बेचा गया है। जिसपर पुलिस ने कानूनी कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि सरकारी सम्पत्ति को छति पहूंचाना या बेचना दण्डनीय अपराध है। इसी के मद्देनजर पुलिस ने कार्रवाई की है। बतादें कि  पब्लिशिंग हाउस सोसायटी के नाम से माईकल पाल रविन्द्र पाल फ्लिप सिलास मशी निवासीगण 37 कैण्टोन्मेन्ट रोड लखनऊ व हर्बट एबल व जैसमिन जाएस एबल निवासीगण लालबाग गर्लस इंटर कालेज कैंपस लालबाग लखनऊ द्वारा 37 कैटोनमेंट रोड पर स्थित सरकार की 905 बीघा जमीन को कब्जा अवैध रूप से करोड़ो रूपये मे बेचने के अपराध के संबंध मे प्रथम सूचना है। दिनांक / 03 / 2021 महोदय यह कि शिकायतकर्ता मैक्सवेल खान पुत्र स्वर्गीय एमआर खान निवासी ए -5 / 5 पेपर मिल कालोनी निशातगंज लखनऊ एक मेथोडिस्ट क्रिश्चियन काउंसिल का फाउंडर डायरेक्टर भी है एवं आरटीआई एक्टिविस्ट है व विसलब्लोअर के रूप में सरकारी संपतियों को बचाने का लोक हित में कार्य करता है। यह कि लखनऊ पब्लिशिंग हाउस सोसाइटी के नाम से माइकल पाल, रविंद्र पाल, फ्लिप सिलाह सिलास मशी निवासीगण 37 कैण्टोन्मेन्ट रोड लखनऊ व हर्बट एबल व जैसमिन जाएस एबल निवासीगण लालबाग गर्लस इंटर कालेज कैंपस लालबाग लखनऊ द्वारा 37 कैटोनमेंट रोड लखनऊ व हर्बट एबल व जैसमिन जाएस एबल निवासी गण लालबाग गर्लस इंटर कलेज केंपस लालबाग लखनऊ , न्यूटन परमार महासचिव एमसीआई 21 वाईएमसीए रोड मुंबई -400008 द्वारा एक मत होकर साजिश कर करोड़ो रूपये का निजी लाभ प्राप्त कर 37 कैंटोनमेंट रोड पर स्थित सरकार की 9.5 बीघा जमीन अवैध रूप से करोड़ो रूपये में बेचने के अपराध के संबंध में प्रथम सूचना है । यह कि 37 कैण्टोमण्ट रोड लखनऊ पर 9.5 बीघा जमीन डेविड लाइट थबर्न की निजी जायजाद थी। जो उसने अपने निजी पैसे से खरीदी थी जो 4.5 बीघा और 5 बीघा आपस सें मिली हुई कुल 9.5 बीघा जमीन है जो उन्होने रजिस्टर्ड सेल डील दिनांक 15 जून 1905 की कपी संलग्न संख्या 1 के रूप में संलग्न है। वर्तमान में उक्त 9.5 बीघा जमीन जिसकी मालियत लगभग 100 करोड़ रूपए से अधिक है, डेविड लाइट थबर्न के देहांत के पश्चात उनका कोई भी वारिस भारत में नहीं बचा और उक्त 9.5 बीघा जमीन उत्तर प्रदेश सरकार में निहित हो गई डेविड लाइट थाबर्न का कोई वारिस न होने के कारण और संवैधानिक रूप से उक्त संपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 296 के अनुपालन में राज्य सरकार / उत्तर प्रदेश सरकार में निहित हो गई और उत्तर प्रदेश सरकार उसकी मालिक हो गई। संविधान का अनुच्छेद 296 की छाया प्रति संलग्न संख्या 2 के रूप में संलग्न है। परंतु अभियुक्तगण  माइकल पाल, रविंद्र पाल , फ्लिप सिलास मसीह निवासी गण 37 कैंटोनमेंट रोड लखनऊ व हर्बट एबल व जैसमिन जाएस एबल निवासी गण लालबाग लखनऊ न्यूटन परमार महासचिव ए मसीआई 21 वाईएमसीए रोड मुंबई -400008 ने । मत होकर साजिश कर करोड़ो रूपये का निजी लाभ प्राप्त कर 37 कैंटोनमेंट रोड स्थित उक्त सरकारी संपत्ति पर नाजायज कब्जा करके व फर्जी म्युटेशन पेपर बना कर उसका बहुत सा हिस्सा पहले ही फर्जी रूप से फाइव स्टार नामक शैल कंपनी को बेचा गया है और करोड़ों रुपए कमा चुके है और वर्तमान में आठ प्लट काटे हैं जिसकी 99 वर्ष हेतु बेचने के लिए लोगो से करोड़ो रूपये हासिल कर अविधिक रूप से करोड़ो रूपए अर्जित किये और कुमुद टाईटस, पत्नी शैलेश कुमार टाईटस निवासी क्राईस्ट मेथोडिस्ट चर्च गायत्री मंदिर के पीछे रामपुरम कुर्सी रोड लखनऊ वर्तमान निवासी डालीगंज मेथोडिस्थ चर्च डालीगंज लखनऊ, जेस्मिन जायस एबुल पत्नी हरबर्ट एबुल निवासी लालबाग गर्लस इण्टर कालेज कैम्पस लखनऊ रोहित रोबिनसन पुत्र क्रिस्टोफर पाल रोबिनसन आइरिन तिलोत्मा रोबिनसन पत्नी क्रिस्टोफर पाल रोबिनसन निवालीगण सी 2563 राजाजीपुरम लखनऊ मंजुलिका मैगी पत्नि राजा मैगी निवासी कलकता ब्वायज स्कूल 72 एस 0 एन 0 बनर्जी रोड कोलकाता इनटेली वेस्ट बंगाल 700014 को रजिस्ट्री कर दिया गै उक्त खरीदार भी अभियुक्त गणों के बराबर ही दोषी है और शाजिश मे बराबर के शरीक है क्यो कि उन्होने जानते समझते हुए कि उक्त जमीन सरकार जमीन है अपने नाम बैनामा / डीड संख्या 1866/2021 . 1867/2021 , 1868/2021 दिनांक 28.02.2021 व बैनामा / डीड संख्या 1885/2021 दिनांक 29.01.2021 करवाया है । उक्त बैनामो की डिटेल सलग्नक संख्या 3 , 4 , 5 , 6 न 7 के रूम मे संलग्न है । उक्त शिकायत से संबंधित सभी दस्तावेजी सुबूत / कागजात संलग्न है। यह कि शिकायतकर्ता ने थाना कैसरबाग मे भी लिखित शिकायत एफआईआर गर्ज करने हेतु प्रस्तुत की थी परंतु थाने अधिकारियों ने विपक्षीगण के प्रभाव मे एफआईआर नही लिखी । शिकायतकर्ता ने पुलिस कमिश्नर को भी डाक के माध्यम से एफ 0 आई 0 आर 0 लिखने हेतु प्रार्थना पत्र प्रेषित किया था परंतु वहां से भी आज तक एफ 0 आई 0 आर 0 नही लिखी गई है डाक की रसीद शिकायतकर्ता प्रस्तुत कर रहा है । उपरोक्त परिस्थितियों मे शिकायतकर्ता के पास माननीय के समक्ष उपस्थित होकर याचना करने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं बचा है । अत: आपसे विनम्र निवेदन है कि अभियुक्त गणो के विरुद्ध फर्जी म्यूटेशन पेपर बनाने व शाजिश करके सरकारी जमीन बेचने के अपराध कारित करने व करोड़ो पये का अविधिक निजी लाभ प्राप्त करने के लिए एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी कर दंडित किया जाने संबंधी एफआईआर गर्ज कर विवेचना करने हेतु आदेशित करने की कृपा करें। 

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