डीएम ने नई गाइड लाइन जारी की, जानिए क्या रहेंगी पाबंदियां और कहां मिलेगी छूट By परवेज़ अहमद2021-05-31

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31-05-2021-


मथुरा। प्रदेश में अनलॉक के प्रथम चरण की घोषणा के बाद मथुर के डीएम नवनीत सिंह चहल ने मथुरा के कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति को देखते हुए आदेश जारी किए गए हैं। इसमें सुबह 7 से शाम 7 बजे तक बाजार खोलने के दौरान दुकानदारों और खरीददारो के लिए भी नियम लागू किए हैं। इसके अलावा रेस्टोरेंट सिर्फ होम डिलीवरी कर सकते हैं। सड़क किनार खुलने वाले ढावे, रेहड़ी खोमचों को खोलने की छूट दी गई है। यह गाइड लाइन तभी तक लागू रहेगी जब तक मथुरा जनपद में कोरोना संक्रमितों की संख्या 600 से अधिक नहीं होती। जिले में 600 से अधिक कोरोन मरीज हाने की स्थित में कोरोना कफ्र्यू पुन: घोषित किया जा सकता है।
जिला अधिकारी द्वारा जारी गाइड लाइन के मुताबिक एक जून से सप्ताह में पांच दिन कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सुबह प्रात: 7 से शाम 7 बजे तक दुकानें खोली जाएंगी। शनिवार और रविवार को साप्ताहिक कोरोना कफ्र्यू लागू रहेगा। इसके अलाव शाम सात से सुबह सात बजे तक नाइट कफ्र्यू रहेगा। दुकानदारों और ग्राहकों को अनिवार्य रुप से फेस मास्क, दो गज की दूरी और सेनेटाइजर समय- समय करना होगा। यदि जिले में सक्रीय कोरोन केस 600 से अधिक हो जाते हैं तो कोरोना कफ्र्यू में छूट समाप्त हो जाएगी और सभी गतिविधियों पर फिर से रोेक लग जाएगी।
कोरोना अभियान से जुड़े फं्रट लाइन सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी। बाकी अन्य सरकारी कार्यालयों 50 प्रतिशत उपस्थित अधिकारी एवं कर्मचारियों के साथ खुलेंगे। प्रत्येक कार्यालय में कोविड हैल्प डेस्क खोलना होगा।
निजी कंपनियां वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था को लागू करने के लिए प्रोत्साहित करेंगी। प्रत्येक निजी कंपनी को कोविड डेस्क स्थापित करना अनिवार्य है।
उद्योग खुले रहेंगे। उद्योग कर्मियों को पहचानपत्र और उद्योग द्वारा जारी प्रमाणपत्र के आधार पर आने जाने की छूट दी जाएगी।
सब्जी मंडी खुली रहेंगी। प्रत्येक सब्जी मंडी में कोविड हैल्प डेस्क स्थापित करना होगा।
रेलवे स्टेशन, बस स्टेंड और एयरपोर्ट में कोविड के नियमों का पालन करना अनिवार्य है।
स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। शिक्षण संस्थानों द्वारा ऑन लाइन क्लास चलाने की छूट शिक्षा अधिकाररियों के निर्देश के अनुसार संभव होगी। शिक्षण संस्थानों के प्रशासिकन कार्यालय खोलने की छूट होगी।
बैंक, बीमा कंपनियां और वित्तीय सेवा देने वाली कंपनियां खुली रहेंगी।। इनके अधिकारी एवं कर्मचारियों को आईडी दिखाकर आने-जाने की छूट दी जाएगी।
रेस्टोरेंट से केवल होम डिलीवरी की जा सकती है। इसके अलावा हाईवे एवं सड़क किनारे ढावे, ठेले, खोमचे वालों को खोलने की छूट होगी।
ट्रांसपोर्ट कंपनियां, लॉजिस्टिक कंपनियां के कार्यालय एवं वेयर हाउस को खोले जा सकते हैं।
रोडवेज बसों को प्रदेश के अन्दर ही चलाने की अनुमति है। निर्धारित सीटों की क्षमता के आधार ही यात्रियों को बैठाया जा सकता है। खड़े होकर यात्रा करने पर पाबंदी है।
मंदिर, धर्म स्थलों के अन्दर एक स्थान पर पांच से अधिक श्रद्धालु न हों। मंदिरों में पांच-पांच करके ही प्रवेश संभव है।

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