प्ली बारगेनिंग के जरिए कठोर सजा से बच सकता है अपराधी By परवेज़ अहमद2021-06-09
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09-06-2021-
मथुरा।उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ एवं जनपद न्यायाधीश मथुरा यशवंत कुमार मिश्र के निर्देशानुसार जिला कारागार में प्ली बारगेनिंग के लाभ विषय पर वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से कोविड-19 नियमों का पालन करते हुए एक विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन आज दिनाँक 09 जून 2021 को प्रातः 10 बजे से सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मथुरा सुश्री सोनिका वर्मा की अध्यक्षता में किया गया। इस अवसर पर जिला कारागार मथुरा के डिप्टी जेलर श्री संदीप कुमार व बंदीगण उपस्थित रहे।
विधिक साक्षरता शिविर को ऑनलाइन संबोधित करते हुए प्राधिकरण की सचिव सुश्री सोनिका वर्मा ने प्ली बारगेनिंग विषय पर जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय संसद में दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन करके प्ली बारगेनिंग नामक शीर्षक जोड़कर दाण्डिक अभियोजन व पीड़ित पक्ष आपसी सामंजस्य से प्रकरण के निपटारे हेतु न्यायालय के अनुमोदन से एक रास्ता निकालते हैं, जिसके तहत अभियुक्त द्वारा अपराध की स्वीकृति पर उसे हल्के दंड से दंडित किया जाता है, जो अन्यथा कठोर हो सकता है। उन्होंने बताया कि प्ली बारगेनिंग समझौते का एक तरीका है। इसके तहत अभियुक्त कम से कम सजा के बदले में अपने द्वारा किए गए अपराध को स्वीकार करके और पीड़ित व्यक्ति को हुए नुकसान और मुकदमे के दौरान हुए खर्च की क्षतिपूर्ति कर, कठोर सजा से बच सकता है।
कोरोना संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए सचिव सुश्री वर्मा द्वारा निर्देशित किया गया कि पॉजिटिव पाए गए बंदियों को आइसोलेशन वार्ड में मास्क के प्रयोग के साथ उचित दूरी पर रखा जाए तथा उनके स्वास्थ्य अनुरूप भोजन व दवा, साफ सफाई इत्यादि की व्यवस्था रहे।
ऑनलाइन विधिक साक्षरता शिविर में उपस्थित बंदियों से वार्ता की गई तथा उनके द्वारा बताई गई समस्या के समाधान हेतु जेल अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।
अंतरिम जमानत के लिए प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों पर रिहाई का आदेश पारित
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सुश्री सोनिका वर्मा ने बताया कि जनपद न्यायाधीश महोदय की ओर से गठित कमेटी द्वारा जिला कारागार मथुरा में ऐसे विचाराधीन बंदी जिन को अधिकतम 07 वर्ष की सजा हो सकती है, को 60 दिन के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा करने हेतु आदेशित किया जा रहा है। इस संबंध में कल दिनांक 8 जून 2021 तक कुल 288 बंदी जिनमें 281 पुरुष व 07 महिलाएं सम्मिलित हैं को अंतरिम जमानत पर जिला कारागार मथुरा से रिहा किया गया है।
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