तहसील डलमऊ, लालगंज, सलोन की भूमि गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना हेतु पुनग्र्रहीत: डीएम By बलवंत कुमार 2021-07-22

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22-07-2021-

रायबरेली,यूपीडा, पर्यटन भवन लखनऊ के अनुक्रम में उप जिला मुख्यालयधिकारी सलोन जिला रायबरेली के संस्तुति सहित पुनग्र्रहण प्रस्ताव व शासनादेश तथा शासकीय अधिसूचना द्वारा प्रतिनिहित अधिकारो का प्रयोग करते हुए जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने ग्राम मीरजहांपुर, परगना व तहसील सलोन जिला रायबरेली की 3 भूमि को जो अब तक उपरिवर्णित शासनादेश के अनुसार अपने अधिकार लेकर कर भूमि का जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार (समस्त परिसम्पत्तियों को सम्मिलित करते हुए) कुल मूल्य रूपये 39,67,200 (उन्तालिस लाख सरसठ हजार दो सौ) रूपये एवं पुनर्ग्रहीत भूमि का पंजीकृत मूल्य मालगुजारी का 150 गुना अर्थात् 6120 (छः हजार एक सौ बीस) रूपये होता है, इसी तरह ग्राम मीरजहापुर परगना व तहसील सलोन में जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार (समस्त परिसम्पत्तियों को सम्मिलित करते हुए) कुल मूल्य रूपये 16,15,920 (सोलह लाख पन्द्रह हजार नौ सौ बीस) रूपये एवं पुनर्ग्रहीत भूमि का पंजीकृत मूल्य मालगुजारी का 150 गुना अर्थात् 2494 (दो हजार चार सौ चैरानन्बे) रूपये होता है, इसी तरह ग्राम मीरजहापुर परगना व तहसील सलोन में जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार (समस्त परिसम्पत्तियों को सम्मिलित करते हुए) कुल मूल्य रूपये 8,12,400 (आठ लाख बारह हजार चार सौ) रूपये एवं पुनर्ग्रहीत भूमि का पंजीकृत मूल्य मालगुजारी का 150 गुना अर्थात् 1254 (एक हजार दो सौ चैव्वन) रूपये होता है, जिसे ‘‘उत्तर प्रदेश शासन, एवं औद्योगिक विकास विभाग लखनऊ’’ के निवर्तन में रखते हुए गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) लखनऊ के पक्ष में शासनादेश के अनुसार निहित व्यवस्थानुसार, निःशुल्क प्रदत्त की है।
इसी प्रकार जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने उप जिलाधिकारी लालगंज जिला रायबरेली के संस्तुति सहित पुनग्र्रहण प्रस्ताव व शासनादेश तथा शासकीय अधिसूचना द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने ग्राम निहस्था, परगना खीरो, तहसील लालगंज जिला रायबरेली को जो अब तक उपरिवर्णित शासनादेश के अनुसार अपने अधिकार लेकर कर भूमि का जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार (समस्त परिसंपत्तियों को सम्मिलित करते हुए) कुल मूल्य रूपये 4,48,800 (चार लाख अडतालीस हजार आठ सौ) रुपये एवं पुनर्ग्रहीत भूमि का पंजीकृत मूल्य मालगुजारी का 150 गुना अर्थात् 786 (सात सौ छियासी) रुपये होता है।
इसी प्रकार जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने ग्राम रमवापुर दुबई, परगना खीरों, तहसील लालगंज, जिला रायबरेली को जो अब तक उपरिवर्णित शासनादेश के अनुसार अपने अधिकार लेकर कर भूमि का जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार (समस्त परिसम्पत्तियों को सम्मिलित करते हुए) कुल मूल्य रूपये 18,400 (अट्ठारह हजार चार सौ) रूपये एवं पुनर्ग्रहीत भूमि का पंजीकृत मूल्य मालगुजारी का 150 गुना अर्थात् 44 (चवालिस) रूपये होता है।
जिलाधिकारी ने ग्राम उगाभाद, परगना खीरों, तहसील लालगंज, जिला रायबरेली को जो अब तक उपरिवर्णित शासनादेश के अनुसार अपने अधिकार लेकर कर भूमि का जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार (समस्त परिसंपत्तियों को सम्मिलित करते हुए) कुल मूल्य रूपये 17,53,670 (सत्रह लाख तिरपन हजार छः सौ सत्तर) रुपये एवं पुनर्ग्रहीत भूमि का पंजीकृत मूल्य मालगुजारी का 150 गुना अर्थात् 2180 (दो हजार एक सौ अस्सी) रूपये होता है।
जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने उप जिलाधिकारी डलमऊ जिला रायबरेली के संस्तुति सहित पुनग्र्रहण प्रस्ताव व शासनादेश तथा शासकीय अधिसूचना द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने ग्राम अलावलपुर, परगना व तहसील डलमऊ जिला रायबरेली को जो अब तक उपरिवर्णित शासनादेश के अनुसार अपने अधिकार लेकर कर भूमि का जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार (समस्त परिसम्पत्तियों को सम्मिलित करते हुए) कुल मूल्य रूपये 30,56,400 (तीस लाख छप्पन हजार चार सौ) रूपये एवं पुनर्ग्रहीत भूमि का पंजीकृत मूल्य मालगुजारी का 150 गुना अर्थात् 6623 (छः हजार छः सौ तेइस) रूपये होता है।
जिलाधिकारी ने ग्राम कठगर, परगना व तहसील डलमऊ, जिला रायबरेली को जो अब तक उपरिवर्णित शासनादेश के अनुसार अपने अधिकार लेकर कर भूमि का जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार (समस्त परिसंपत्तियों को सम्मिलित करते हुए) कुल मूल्य रूपये 28,98,540 (अट्ठाईस लाख, अठानवे हजार पांच सौ चालीस) रुपये एवं पुनर्ग्रहीत भूमि का पंजीकृत मूल्य मालगुजारी का 150 गुना अर्थात् 6279 (छः हजार दो सौ उन्यासी) रुपये होता है। इसी सभी भूमि को ‘‘उत्तर प्रदेश शासन, एवं औद्योगिक विकास विभाग लखनऊ’’ के निवर्तन में रखते हुए गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना हेतु उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) लखनऊ के पक्ष में शासनादेश के अनुसार निहित व्यवस्थानुसार, निःशुल्क प्रदत्त की है।

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