असंगठित क्षेत्र के कर्मकार पंजीकरण कराकर उठाये योजनाओं का लाभ By मोहम्मद बिलाल2021-07-31
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31-07-2021-
बहराइच 31 जुलाई। उत्तर प्रदेश सामजिक सुरक्षा बोर्ड के अन्तर्गत असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के दृष्टिगत अधिक से अधिक पंजीकरण कराये जाने तथा योजना का लाभ दिलाये जाने के उद्देश्य से शुक्रवार को देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में अपर जिलाधिकारी जयचन्द्र पाण्डेय की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में परियोजना निदेशक, ग्राम्य विकास विभाग, सहायक श्रमायुक्त श्रम विभाग व अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।
बैठक के दौरान सहायक श्रमायुक्त ने बताया कि बोर्ड में आवर्त होने वाले असंगठित क्षेत्र के कर्मकार जैसे, धोबी, दर्जी, माली, मोची, नाई, बुनकर, रिक्शा चालक, घरेलू कर्मकार, कूड़ा बीनने वाले, हाथ ठेला चलाने वाले, फुटकर सब्जी, फल,फूल विक्रेता, चाय, चाट ठेला लगाने वाले, मोटर साइकिल, साइकिल मरम्मत करने वाले, आटो रिक्शा, तांगा, बैलगाड़ी चालक, दुकान में काम करने वाले मजदूर, खेतिहर मजदूर, अखबार बांटने वाले मजदूर, मीट शॉप, ढोल बाजा बजाने वाले, सफाई कामगार, रसोईयां, गैरेज एवं परिवहन में लगे कर्मकार, फुटपाथ व्यापारी इत्यादि कुल 45 प्रकार के कर्मकारों का पंजीकरण यूपीएसएसबी डाट इन पोर्टल पर पंजीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी प्रदान की गयी।
उन्होंने बताया कि कर्मकारों को पंजीकरण के उपरान्त मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत कामगार की दुर्घटनावश मृत्यु/दिव्यांगता की दशा में अधिकतम दो लाख की आर्थिक सहायता देय होगी। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्टेट एजेन्सी कम्प्रीहोन्सिव हेल्थ एण्ड इंट्रीग्रेटड सर्विसेज (साचीज) के द्वारा अधिकृत सरकारी एवं निजी अस्पतालों में प्रति परिवार पांच लाख तक प्रतिवर्ष इलाज की सुविधा निःशुल्क प्रदान की जायेगी। पंजीकरण यूपीएसएसबी डाट इन पर जाकर नया पंजीकरण पर क्लिक करेंगे, नया पंजीकरण पर जाकर अपना नाम व मोबाइल नम्बर अंकित करने के पश्चात् ओटीपी भरकर अपना लागिन प्राप्त कर लेंगे। कार्य की प्रकृति का चयन कर सूचना सबमिट करेंगे। पंजीकरण फार्म खुलने के बाद भरकर सबमिट करेंगे। पेमेन्ट डिटेल के आप्शन पर जाकर पेमेन्ट सबमिट कर अपना प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें। पंजीकरण शुल्क 10 रू. व पांच वर्ष का अंशदान शुल्क 50 रू. कुल 60 रू. भुगतान देय होगा। जिसमें कर्मकार का पंजीकरण अग्रिम पांच वर्षो हेतु वैध होगा।
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