अखिल भारतीय विधिक जागरूकता एवं साक्षरता कार्यक्र्रम अन्तर्गत आयोजित हुए विविध कार्यक्रम By मोहम्मद बिलाल2021-10-05

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05-10-2021-


बहराइच 05 अक्टूबर। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में मा. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा 02 अक्टूबर से 14 नवम्बर 2021 तक आयोजित किये जा रहे अखिल भारतीय विधिक जागरूकता एवं साक्षरता कार्यक्रम अन्तर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बहराइच के तत्वाधान में तहसील सभागार महसी में उपजिलाधिकारी महसी की अध्यक्षता में विधिक जागरूकता एवं साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें नायब तहसीलदार, विधिक लिपिक व आशुलिपिक के अतिरिक्त पीएलवी व जनसामान्य के लोग उपस्थित रहे।यह जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती शिखा यादव ने बताया कि अखिल भारतीय विधिक जागरूकता एवं साक्षरता कार्यक्रम अन्तर्गत पीएलवी जयशंकर त्रिपाठी, शान्ती पाण्डेय तथा सोनाली द्वारा डोर टू डोर जाकर लोगों को उनके विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक व लीफलेट्स का वितरण किया गया। जबकि शान्तनु श्रीवास्तव एडवोकेट द्वारा मोहल्ला सलारगंज ईदगाह रोड कौशल विकास केन्द्र, विमलेन्द्र कुमार शुक्ला एडवोकेट व चन्द्र शेखर अवस्थी द्वारा महर्षि बालार्क चिकित्सालय के टीकाकरण स्थल तथा अमर सेवा संस्थान द्वारा स्टेडियम अचौलिया पटसिया फखरपुर में जागरूकता एवं विधिक सहायता एवं योग शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें योग संचालक डॉ अमरनाथ, रामनरायन यादव, अखिलेश, बाबूराम, अभय प्रताप सिंह, हरजीत यादव, विशाल, शिव कुमार, अमरेश, मो. मुश्ताक आदि तथा मशीरा महिला एवं बाल विकास संस्थान बहराइच के सदस्यागण कु. सुचि, कु. खुशबू तथा मो. असलम एडवोकेट द्वारा मो. बशीरगंज में कल्लू आरामशीन के निकट शिविर का आयोजन किया गया तथा व डोर टू डोर जाकर सार्वजनिक स्थानों पर कैम्प लगाकर उपस्थित नागरिकगण को उनके विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया तथा मौजूद आमजन को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बहराइच द्वारा निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराये जाने के प्राविधानों के सम्बन्ध में भी अवगत कराया गया। 
सचिव श्रीमती शिखा यादव ने बताया कि शिविर में उपस्थित जनसामान्य को जानकारी दी गयी कि ऐसे लोग जिनकी वार्षिक आय रू. 03 लाख से कम है, दिव्यांगजन, महिला, बच्चे, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्य, अनैतिक अत्याचार के शिकार लोग या ऐसे व्यक्ति जिनसे बेगार करायी जाती है, मानसिक रोगी, अनपेक्षित आभाव जैसे बहुविनाश, जातिय हिंसा, बाढ़ सूखा, भूकम्प या औद्योगिक विनाश के दशाओं के अधीन सतायें हुए व्यक्ति या शहीद सैनिकों के आश्रित, औद्योगिक श्रमिक, कारागृह किशोर, चिकित्सकीय अस्पताल या मनोचिकित्सीय परिचर्या गृह में अभिरक्षा में रखे गये व्यक्ति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा दी जा रही सुविधा के लिए पात्र व्यक्ति माने गये हैं। श्रीमती यादव ने बताया कि समस्त पीएलवी व पैनल अधिवक्ता द्वारा जनपद के प्रमुख-प्रमुख स्थानों पर शिविर का आयोजन किया गया।

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