राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिए अपर न्यायाधीश व समस्त सिविल संवर्ग के अधिकारियों के साथ बैठक सम्पन्न By मोहम्मद बिलाल2022-02-18

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18-02-2022-


बहराइच । जनपद में 12 मार्च 2022 को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की भव्य सफलता के लिए मा. तृतीय अपर जनपद न्यायाधीश एवं सत्र न्यायाधीश/नोडल अधिकारी, लोक अदालत बहराइच सुरजन सिंह की अध्यक्षता में समस्त सिविल संवर्ग के न्यायिक अधिकारियों के साथ बैठक की गयी। बैठक में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बहराइच भी उपस्थित रही। बैठक में मा. तृतीय अपर जनपद न्यायाधीश एवं सत्र न्यायाधीश/नोडल अधिकारी, लोक अदालत बहराइच द्वारा निर्देशित किया गया कि अधिकाधिक वादों को चिन्हित कर सुलह समझौते के आधार पर उनका निस्तारण आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में किया जाये माननीय तृतीय अपर जनपद न्यायाधीश एवं सत्र न्यायाधीश/नोडल अधिकारी द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि समस्त अधिकारी इस बात का विशेष ध्यान रखे कि लोक अदालत में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा कोविड से बचाव हेतु जारी दिशा-निर्देशों का किसी प्रकार से उल्लंघन न होने दे 12 मार्च 2022 को भीड इक्ट्ठी होने से रोकने के लिये समस्त को निर्देशित किया गया कि सुलह-वार्ता बैठक पहले ही यथासम्भव कर लें। इसके अतिरिक्त समस्त को निर्देशित किया गया कि लोक अदालत हेतु अधिकाधिक संख्या में नोटिसे अविलम्ब जारी करना प्रारम्भ कर दें तथा नाजिर को निर्देशित किया गया कि लोक अदालत हेतु जारी नोटिसों का सर्वाेच्च प्राथमिकता पर तामीला सुनिश्चित कराये समस्त उपस्थित अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया गया कि उत्तराधिकार से संबंधित पत्रावलियों में अविलम्ब नोटिस जारी कर दें, जिससे कि लोक अदालत की तिथि से पहले हितबद्ध पक्ष की आपत्ति अथवा अनापत्ति आ जाये और इसके उपरान्त सुलह समझौते के आधार पर अधिक से अधिक उत्तराधिकार सम्बन्धी वादों का निस्तारण किया जा सके। बैठक में यह भी निर्देशित किया गया कि कुछ वाद जैसे बंटवारे से संबंधित बाद अथवा धन वसूली संबंधित वादों का निस्तारण भी सुलह समझौते के आधार पर लोक अदालत में किया जा सकता है। सभी अधिकारियों से यह अपेक्षा की गयी कि दैनिक न्यायिक कार्य समाप्ति के उपरान्त यदि समय शेष हो तो पक्षकारों के मध्य सुलह वार्ता कराने का प्रयास किया जाये माननीय तृतीय अपर जनपद न्यायाधीश एव सत्र न्यायाधीश / नोडल अधिकारी द्वारा अधिक से अधिक बाजदायर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 9 नियम 4 सी०पी०सी०, जो निर्धारित समयावधि के अन्दर प्रस्तुत हो, तथा बाद वापसी के आधार वादों का निस्तारण आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने का प्रयास करें। इसके अतिरिक्त आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता हेतु समस्त न्यायिक अधिकारियों से उनके सुझाव लिये गये तथा समस्याओं पर विचार-विमर्श किया गया।

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