मतदाता सूची में शामिल मतदाताओं से स्वैच्छिक रूप से आधार नम्बर एकत्र किए जाने के सम्बन्ध में चलाया जायेगा विशेष अभियान डीएम By राजेश कुमार 2022-07-28

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28-07-2022-


उन्नाव। जिलाधिकारी रवीन्द्र कुमार की अध्यक्षता में मतदाता सूची के सम्बन्ध में राजनैतिक दलों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। मतदाता सूची में शामिल मतदाताओं से स्वैच्छिक रूप से आधार नम्बर एकत्र किए जाने के सम्बन्ध में निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किये गये विस्तृत दिशा-निर्देशों के बारे में विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को विस्तार से जानकारी दी। 
जिलाधिकारी ने बताया कि मतदाता सूची में शामिल मतदाताओं से स्वैच्छिक रूप से आधार नम्बर एकत्र किए जाने के सम्बन्ध में विशेष अभियान की तिथियों एवं विशेष कैम्प 07 एवं 21 अगस्त (रविवार) दो तिथियों में विशेष कैम्प लगाकर कार्य किया जायेगा तथा 01 अगस्त 2022 से बी0एल0ओ0 द्वारा घर-घर भ्रमण कार्यक्रम तैयार कराया जा रहा है। बताया गया कि इस जनजागरूकता हेतु 01 अगस्त  से 31 दिसम्बर 2022 तक जनजागरूकता अभियान चलाया जायेगा। इसे सफल बनाये जाने हेतु 01 अगस्त को सम्बन्धित अधिकारी (सेक्टर आफिसर) भ्रमण पर रहेंगे।
जिलाधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचक नामावली में सम्मिलित मतदाताओं से स्वैच्छिक रूप से आधार नम्बर एकत्र किए जाने की कार्यवाही प्रारम्भ की जा रही है। आधार नम्बर एकत्र किए जाने के संबंध में बताया कि आधार नम्बर एकत्र किए जाने की कार्यवाही 01 अगस्त 2022 से प्रभावी होगी, दिनांक 17.06.2022 की अधिसूचना के अनुसार दिनांक 01.04.2023 को उस तिथि के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, जिस दिन अथवा उससे पूर्व निर्वाचक नामावली में शामिल मतदाताओं द्वारा आधार नम्बर की सूचना दे सकता है, इस संबंध में आयोग द्वारा मतदाता सूची में सम्मिलित मतदाताओं से आधार नम्बर एकत्र किये जाने के बारे में समयबद्ध रूप से एक कार्यक्रम प्रारम्भ किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। आधार नम्बर एकत्र किये जाने के तरीके  के बारे में बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के नियम-23 के अनुसार सम्मलित मतदाताओं से आधार नम्बर, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के उप नियम-26बी द्वारा अधिसूचित फार्म-6बी में दिया जाएगा, आनलाइन फार्म-6बी भरनेे हेतु ईआरओ नेट, गरूणा, एनवीएसपी, वीएचए इत्यादि पर उपलब्ध रहेगा, जिला निर्वाचन अधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अभियान के दौरान बी0एल0ओ0, ईआरओ या अधिकृत किसी भी अधिकारी के माध्यम से आफलाइन फार्म जमा करने हेतु समुचित मात्रा मुद्रित फार्म-6बी उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जायेगी।
बैठक के दौरान अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) नरेन्द्र सिंह ने बताया कि आनलाइन फार्म-6बी जमा करने हेतु दो प्रकार की सुविधाएं है स्व प्रमाणन के साथ सम्बन्धित मतदाता, मतदाता पोर्टल/एप पर आॅनलाइन फार्म-6बी भर सकता है तथा यूआईडीएआई में पंजीकृत अपने मोबाइल नम्बर पर प्राप्त होने वाले ओटीपी का उपयोग करके आधार को स्वंय प्रमाणित कर सकता है। स्व प्रमाणीकरण के बिना यदि मतदाता स्वयं प्रमाणित नहीं करना चाहता है, या स्व प्रमाणीकरण नहीं हो पाता है तो मतदाता द्वारा प्रमाणीकरण के बिना आवश्यक संलग्नकों के साथ फार्म-6बी आॅनलाइन जमा कर सकता है। 
आधार नम्बर प्रस्तुत करना पूरी तरह स्वैच्छिक है निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सम्बन्धित मतदाताओं को यह स्पष्ट करेंगे कि आधार संख्या प्राप्त करने का उद्देश्य मतदाता सूची में उनकी प्रविष्टियों का प्रमाणीकरण और भविष्य में उन्हें बेहतर चुनावी सेवाएं प्रदान करना है, यदि मतदाता के पास आधार नम्बर नहीं है और वह अपना आधार नम्बर प्रस्तुत करने में सक्षम नही है तो उसे फार्म-6बी में उल्लिखित 11 प्रकार के दस्तावेजों में से किसी एक की प्रति संलग्न करने के लिए कहा जाएगा, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, मतदाता सूची में सम्मिलित किसी भी प्रविष्टि को इस आधार पर अपमार्जित नहीं करेगा कि किसी मतदाता द्वारा आधार नम्बर प्रस्तुत/सूचित नहीं किया गया है। 
आधार नम्बर एकत्रित करना और उसका प्रबन्धन के बारे में बताया गया कि किसी भी परिस्थित में आधार नम्बर को सार्वजनिक नहीं किया जाना है। यदि मतदाता की जानकारी को सार्वजनिक किया जाना आवश्यक है तो आधार विवरण को हटा दिया जाना चाहिए अथवा उसे छुपा दिया जाना चाहिए, आधार संख्या वाले हार्डकापी में फार्म-6बी के संरक्षण के लिए आधार (प्रमाणीकरण और आफलाइन सत्यापन) विनियम, 2022 (2021 का नं-2) के विनियमन,14(1एमबी) का कड़ाई से पालन किया जाना है। जिसके अनुसार भौतिक रूप से प्राप्त की गयी आधार नम्बर या आधार पत्रों की फोटो प्रतियों को अनुरोधकर्ता संस्था द्वारा संग्रहीत करने से पूर्व आधार नम्बर के पहले 08 अंको को छुपाते हुए छपाया जाएगा, ऐसे एकत्र किए गए फार्म-6बी को डिजीटाइजेशन के बाद संलग्नक के साथ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा डबल लाॅक के साथ सुरिक्षत अभिरक्षा में रखा जाएगा। सार्वजनिक डोमेन में भौतिक रूप से रखे फार्मों के किसी भी लीकेजेस के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीक अधिकारियों के विरूद्ध गम्भीर अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की जाएगी, किसी भी परिस्थिति में विभिन्न इनपुट चैनलों के माध्यम से ईआरओ नेट में डिजीटाइज्ड की गयी 12 अंकीय आधार संख्या को ईआरओ नेट में संग्रहीत नहीं किया जाएगा। इस नम्बर को यूआईडीएआई के सुसंगत नियमों के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लिए गए लाइसेंस्ड आधार वाॅल्ट में संग्रहीत किया जाना है। 
बैठक में विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधिगण, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती शकुन्तला सिंह सहित सम्बन्धित अधिकारीगण आदि उपस्थित रहे।

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