न्यायालय के आदेश पर आवास विकास कार्यालय सील By विष्णु सिकरवार2022-08-21
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21-08-2022-
आगरा। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद सिकन्दरा आगरा के कार्यालय एक अधीक्षण अभियंता आगरा, दो अधिशासी अभियंता निर्माण शाखा एक के कार्यालयों को सील करने के वाणिज्य न्यायालय आगरा के आदेशों के अनुपालन के अनुसार सील कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि मेसर्स अग्रवाल कस्ट्रक्शन कम्पनी व श्री हरि कृष्ण गर्ग के अनुबंध,जो ट्रांस यमुना फेज प्रथम योजना में सीवर लाइन व सम्प बैल के कार्यो का भुगतान मय ब्याज राशि लगभग 40 लाख रुपए की वसूली के लिए कार्यालयों को सील किया गया है। पीड़ित फर्म संचालक ने बताया कि काफी समय से धनराशि भुगतान के लिए प्रयास किये लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई । इसलिए न्यायालय की शरण लेने पर यह कार्यवाही की गई है।
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