पांच लाख रुपए मुआवज़े के आश्वासन के बाद नगर निगम से उठाया मृतक कर्मचारी शव : विनोद इलाहाबादी By विष्णु सिकरवार2022-10-20
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20-10-2022-
आगरा। नगर निगम आगरा के कर्मशाला में आऊटसोर्सिंग चालक के पद पर कार्यरत मुरारी लाल पुत्र स्वर्गीय कप्तान सिंह रोजाना की भांति आज सुबह लगभग साढ़े छः बजे अपनी नोकरी पर मोटरसाइकिल से कर्मशाला टीपी नगर जा रहा था तभी सुभाष पार्क के पास तेज गति से आ रही राज कल्पना ट्रेवल्स की बस ने उसको टक्कर मार दिया, जिससे वह सड़क पर गिर गया। वहीं, उपचार के दौरान चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
महासंघ के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद इलाहाबादी ने बताया कि बस चालक इतनी लापरवाही से चला रहा था कि नगर निगम का संविदा सफाई मित्र जो की एक्टीवा से अपनी नोकरी पर जा रहा था को भी टक्कर मारी जो वह भी घायल हो गया साथ ही मुरारी लाल को जब पास ही सरोजनी नायडू अस्पताल के आक्सिमिक विभाग ले गए तो वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसके बाद जैसे ही कर्मचारियों को जानकारी हुई। उन्होंने थाना नाई की मंडी का घेराव कर लिया। जानकारी होने पर हम थाने पर पहुंच गए। उसके बाद सहायक नगर आयुक्त डाक्टर अश्वनी कुमार ज़ोनल अधिकारी लोहा मंडी जितेन्द्र सिंह महेंद्र सिंह जेड एस ओ नरेश मुंशव शनी चौहान सत्यपाल सिंह सूरज सिंह धाकरे राजीव चौहान आदि सैकड़ों लोगों ने मुकदमा दर्ज कराया। उसके बाद उसके परिजनों ने पोस्टमार्टम करानें के बाद नगर निगम परिसर में मृत चालक का शव रखकर दस लाख मुआवजा एवं उसकी पत्नी को नोकरी देने की मांग की तभी उसके परिजनों एवं सभी कर्मशाला चालकों ने हम को बुलाया और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी दी की इसकी चार छोटी छोटी बच्चियों को छोड़ गया है। यह सुनकर सभी साथियों एवं डाक्टर अश्वनी कुमार की भी आंखें नम हो गई कर्मशाला के अध्यक्ष सूरज सिंह धाकरे ने साफ शब्दों में कहा कि जब तक दस लाख रुपए मुआवजा नहीं दिया जाता तब तक इसका अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। डाक्टर अश्वनी कुमार ने कहा कि अभी नगर आयुक्त एवं अपर नगर आयुक्त नहीं है। ऐसे में मेरे हाथ में कुछ नहीं है और अगर ऐसा कोई नियम है तों मुझे बताओ मैं कल नगर आयुक्त से बात करके उनसे तभी मे आश्वासन दे सकता हूं तब इलाहाबादी ने नगर निगम गाजियाबाद का एक मामले के अभिलेख दिखाए। जिसमें वहां पर आऊटसोर्सिंग चालक शैलेश पुत्र अनिरुद्ध की दुर्घटना से हुई मौत पर नगर निगम एक्ट 1959 के अध्याय 18 में धारा 458 में निम्नानुसार उल्लिखित है। प्रतीकर इलाहाबादी ने यह भी बताया कि इस धारा के अन्तर्गत नगर आयुक्त को हैं ऐसे मामलों में इसी प्रकार की अवधारणा नगर निगम एक्ट 115 निगम के स्वेविवेकानुसार कर्तव्य में भी उल्लिखित है साथ ही नगर निगम एक्ट अध्याय सात में धारा 140 का प्रयोजन जिनके लिए निगम की निधि का उपयोग किया जाएगा के भाग ( 6 ) (3) में उल्लेख है। तब सहायक नगर आयुक्त महोदय ने लिखित में आश्वासन दिया कि नगर आयुक्त महोदय से मिलकर जो भी गाजियाबाद नगर निगम में मुआवजा दिया जाता उसी भांति आगरा नगर निगम के मृतक कर्मचारी मुरारी लाल के परिजनों को दिया जाएगा क्योंकि मेरे हाथ में अभी ये अधिकार नहीं है। इस पर सभी कर्मचारी मान गए पर चेतावनी भी दी की मुआवजा नहीं मिला तो कर्मशाला से एक भी कूड़ा गाड़ी नहीं निकाली जाएगी जिसकी सभी जिम्मेदारी नगर निगम प्रशासन की होगी।
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