राज्यपाल और उनके लीगलएडवाइजरने सीपीआरआई के प्रतिनिधिमंडल से भेंट कर दिया आश्वासन By tanveer ahmad2022-11-15
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15-11-2022-
लखनऊ/ सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम 2005 को देश में मजबूती देने के लिए राष्ट्रीयस्तर पर लम्बेसमय से क्रियाशील संगठन सूचना का अधिकार बचाओ अभियान के 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने बीते कल शाम उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से भेंटवार्ता कर 7 सूत्रीय ज्ञापन देकर आरटीआईप्रयोगकर्ताओं को हो रही कुछ प्रमुख समस्याओं से अवगत कराया और उनके निराकरण के लिए राज्यपाल से कार्यवाही करने की मांग की.
राज्यपाल से मिलने वाले प्रतिनिधिमंडल में संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष तनवीर अहमद सिद्दीकी, संस्था की संरक्षिका उर्वशी शर्मा, स्वतंत्र पत्रकार ज़ैद अहमद फ़ारूकी, अधिवक्ता देवेश मणि त्रिपाठी,अधिवक्ता अशोक कुमार शुक्ल, समाजसेवी इं. संजय शर्मा,पत्रकार मोo सफीर सिद्दीकी और पत्रकार शम्स तबरेज़ शामिल रहे.
सूचना कानून की धारा 15 के हवाले से राज्यपाल को सूचना आयुक्तों का नियुक्ति प्राधिकारी बताते हुए प्रतिनिधिनिधिमंडल ने यूपी के पहले मुख्य सूचना आयुक्त मो. असगर खान के खिलाफ तत्कालीन राज्यपाल टी. वी. राजेश्वर रावद्वारा किये गए निलंबन और बर्खास्तगी के लिए मामला उच्चतम न्यायालय भेजे जाने की कार्यवाही की ही भांति वर्तमान सूचना आयुक्तों के खिलाफ सूचना कानून की धारा 17 के तहत प्राप्त होने वाली शिकायतों के मामलों में भी राज्यपाल सचिवालय के स्तर पर जांच प्रकोष्ठअथवा जांच समिति गठित कर जांचकराने और जांच के परिणाम के गुण-दोष के आधार पर निलंबन करने के साथ-साथ बर्खास्तगी की शिफारिशको उच्चतम न्यायालय भेजे जाने की मांग रखी जिस पर राज्यपाल ने मामले में विधिक बिंदु समाहित होने की बात कहते हुए प्रतिनिधिमंडल को उनसे वार्ता के उपरांत तत्काल राजभवन के लीगलएडवाइजर ( विधिक परामर्शदाता ) से इस विधिक बिंदु पर वार्ता का आदेश दिया एवं लीगल एडवाइजर के मतानुसार कार्यवाही का आश्वासन दिया.
राज्यपाल से वार्ता उपरांत प्रतिनिधिमंडल ने राजभवन के विधिक परामर्शदाता प्रशांत मिश्र से वार्ता की जिस पर मिश्र ने प्रतिनिधिमंडल की बात से सहमत होकर मामले में राज्यपाल की मंशा के अनुसार कार्यवाही कराने का आश्वासन प्रतिनिधिमंडल को दिया.
संस्था की ओर से उठाई गई अन्य मांगों में राज्यपाल द्वारा विश्वविद्यालयों की भांति राज्य सूचना आयोग के कार्यों का निर्धारित समय अंतराल पर स्थलीय निरीक्षण और बैठकों के माध्यम से पर्यवेक्षण आरम्भ करने;सूचना आयोग में प्राप्त होने वाली धारा 18 की शिकायतों और धारा 19 (3) की अपीलों के निस्तारण के लिए समय सीमा निर्धारित कराने की नियमावली बनाकर राज्यपाल सचिवालय की समिति द्वारा लंबित मामलों की समय-समय पर समीक्षा करने,आयोग के अन्य कार्मिकों की भांति सूचना आयुक्तोंकी बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराने;सूचना आयोग में कार्य आबंटन में बदलाव के चलते किसी मामले की पत्रावली एक आयुक्त से दूसरे आयुक्त को अंतरित किये जाने पर आयुक्तों द्वारा विरोधाभाषी आदेश पारित किये जाने के मामलों में सूचना आयुक्तों की बड़ी बेंच बनाकर मामले का निर्धारण कराने की व्यवस्था पुनः शुरू कराने;किसी सूचना आयुक्त के अवकाश पर जाने पर उनके समक्ष सूचीबद्ध मामलों में जनरल डेटन देकर उच्च न्यायालय इलाहाबाद,उत्तर प्रदेश उपभोक्ता आयोग और उत्तर प्रदेश राज्य सेवा अधिकरण में प्रचलित व्यवस्था की तरह ही मामलों को उस दिन उपस्थित सूचना आयुक्तोंको अन्तरित कर उसी दिन सुनवाई कराने;और सूचना आयुक्तों के रिक्त पदों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंजलि भारद्वाज मामले में निर्धारित गाइडलाइन्स का पालन करते हुए ससमयभरने की मांगे शामिल रहीं.
संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष तनवीर अहमद सिद्दीकी ने बताया कि उनको पूरा विश्वास है कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल संस्था द्वारा अपने सामाजिक दायित्वों के तहत जनहित में उठाये गए इन 7 मुद्दों पर कार्यवाही करते हुए आरटीआई प्रयोगकर्ताओं की समस्याओं का निराकरण कराकर ससमय सूचना पाने के अधिकार को व्यवहारिक रूप से उनकोदिलाने रुपीअपना आशीर्वाद अवश्य प्रदान करेंगी.
1. तनवीर अहमद सिद्दीकी मोबाइल 9335011869
2. उर्वशी शर्मा मोबाइल 8081898081
3. ज़ैद अहमद फ़ारूकी मोबाइल 9919086981
4. देवेश मणि त्रिपाठी मोबाइल 8176092291
5. अशोक कुमार शुक्ल मोबाइल 9450668289
6. इं. संजय शर्मा मोबाइल 8004560000
7. मोo सफीर सिद्दीकी मोबाइल 9335603148
8. शम्स तबरेज़ मोबाइल 9935235455
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