मण्डलायुक्त/अध्यक्ष, टीटी जैड प्राधिकरण, आगरा अमित गुप्ता की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में ताज ट्रेपैजियम जोन प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) प्राधिकरण की 60वीं बोर्ड बैठक सम्पन्न हुई By विष्णु सिकरवार2023-05-08
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08-05-2023-
आगरा। सोमवार को मण्डलायुक्त/अध्यक्ष, टीटी जैड प्राधिकरण, आगरा अमित गुप्ता की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में ताज ट्रेपैजियम जोन प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) प्राधिकरण की 60वीं बोर्ड बैठक सम्पन्न हुई।
बैठक में सर्वप्रथम प्राधिकरण की गत् 59वीं बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई तथा उसकी अनुपालन आख्या की समीक्षा की। बैठक में आयुक्त ने विभिन्न विभागों की टीटी जैड के अन्तर्गत कृत कार्यवाही की समीक्षा करते हुए सर्व प्रथम लघु उद्योग इकाइयों को गैस उपलब्ध कराने,मण्डल के समस्त नगर-निगम, नगर पालिका/परिषद/नगर पंचायतों में प्लास्टिक/पॉलीथिन के निस्तारण के सम्बन्ध में रिपोर्ट की समीक्षा की, जिसमें बताया गया कि उक्त के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है, नगर निगम, आगरा में उक्त के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही के विवरण में बताया गया कि 01/04/2022 से 31/03/20230 तक सिंगल यूज प्लास्टिक/थर्माकोल 1753.04 किलोग्राम जब्त कर रु. 1152000 तथा 36599.80 किलोग्राम पॉलिथीन जब्त कर रू0 2505940, का जुर्माना वसूला गया। कूड़ा जलता पाए जाने पर कुल सात एफआईआर (अज्ञात) कराई गई। नगर निगम आगरा द्वारा ही 01/04/2023से 30/04/2023 तक सिंगल यूज प्लास्टिक/थर्माकोल 15 किलोग्राम जब्त कर रु.31 हजार का जुर्माना, 06 किलोग्राम पॉलिथीन जब्त कर 18500 का जुर्माना लगाया गया है तथा कूड़ा जलता पाए जाने पर 04 एफआईआर दर्ज कराई गई।नगर निगम, फिरोजाबाद ने अवगत कराया कि नगर निगम, फिरोजाबाद सीमान्तर्गत सिंगल यूज प्लास्टिक पूर्णतः प्रतिबन्धित है, जिसके अन्तर्गत निगम द्वारा नगरीय क्षेत्र में 553 किग्रा. पालीथीन व थर्माकॉल से बनी सामग्री जब्त की गई तथा रू0 30000 का जुर्माना वसूला गया।
आयुक्त महोदय ने कड़ाई से निर्देश दिए कि शहर में कूड़े के ढेर में लेदर व पेठा के अपशिष्ट डालने बालों के विरुद्ध चिन्हित कर जुर्माना लगाएं तथा कहीं भी कूड़ा जलाने की घटना न हो, उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि सफाई कर्मी या सामान्य जन कूड़ा जलाते पकड़े जाएं उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही हो।सिल्ट सफाई के बाद उसके निस्तारण की प्रभावी व्यवस्था की जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में भी कूड़ा जलाये जाने पर कार्यवाही करने को सभी एसीएम व एसडीएम को निर्देशित किया। बैठक में मण्डलायुक्त ने कोल/कोक के बिक्रय को प्रतिबन्धित करने हेतु जॉच करने तथा पंजीकृत डिपो संचालकों द्वारा कोल लेखा रजिस्टर/ कम्प्यूटर पर खरीद-बिक्री व स्टॉक आदि का विवरण की नियमित रूप से जॉच कराने, स्टॉक आदि का विवरण व्यवस्थित कराने, ऐसा न करने पर पंजीकृत कोल डिपो को प्रतिबन्धित करने तथा उनके द्वारा की जा रही आपूर्ति पर भी गहनता से नजर रखने के दिशा-निर्देश दिए, जीएसटी विभाग आगरा ने बताया कि जनपद में तीन कोल डिपो मा.उच्च न्यायालय से स्टे प्राप्त कर गतिशील है जिनमें दो खरीद विक्रय करते हैं, मण्डलायुक्त महोदय ने निर्देश दिए कि रजिस्टर जांच कर यह देखा जाए कि कोल खरीदार कौन लोग हैं तथा कोल कहां इस्तेमाल किया जा रहा है। मथुरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़ की भी सभी कोल/कोक दुकानों की जांच कर कोक इस्तेमाल की आख्या देने के निर्देश दिए। बैठक में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आईआईटी कानपुर से तैयार करायी गयी ताजमहल केन्द्रित स्टडी के प्ररिप्रेक्ष में एक्शन प्लान एवं इसकी प्रगति की समीक्षा की गयी, जिसमें बताया गया कि आगरा शहर के वायु प्रदूषण के नियंत्रण एवं सुधार हेतु आईआईटी कानपुर से करायी गयी स्टडी में उल्लिखित कन्ट्रोल आप्शन्स एवं एक्शन प्लान के बिन्दुओं पर सभी विभागों को कृत कार्यवाही की आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिए गये, जिसमें पुलिस अधीक्षक यातायात, सामाजिक वानिकी प्रभाग, संभागीय परिवहन कार्यालय इत्यादि की अनुपालन आख्यायें उपलब्ध हो गयी हैं, जिस पर मण्डलायुक्त महोदय ने एयर क्वालिटी रिपोर्ट प्रति सप्ताह मण्डलायुक्त महोदय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
बैठक में पेठा इकाईयों के कालिंदी विहार में स्थानान्तरण एवं पेठा इकाईयों में कोल/कोक पर पूणतः प्रतिबन्ध लगाने, तथा अन्यत्र अवैध पेठा उत्पादन करने वाली इकाईयों का औचक निरीक्षण कर पेठा कारखानों/भट्टियों की सीलिंग/ध्वस्तीकरण व जुर्माना वसूले जाने हेतु निर्देशित किया, अपर जिलाधिकारी (नगर) ने बताया कि अवैध रूप से संचालित 02 कारखाने सील किए जाने की कार्यवाही की गई है। बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच-19, आगरा मैट्रो एवं शहर के अन्य प्रमुख मार्गों पर रोड डस्ट को हटाये जाने एवं नियमित साफ-सफाई रखे जाने, मार्गों पर लगे पेड़ पौधों पर नियमित जल से छिड़़काव कराने, निर्माण स्थलों पर पर्यावरण प्रदूषण रोकने हेतु प्रभावी उपाय करने के निर्देश दिए, मण्डलायुक्त महोदय ने धूल उड़ने के सभी स्थल चिह्नित करने, निर्माण स्थल पर वैकल्पिक रास्ता, स्प्रिंगलर से जल छिड़काव, वेरिकेडिंग करने ग्रीन कार्टन व टीन शेड से निर्माण स्थल कवर करने अन्यथा जुर्माने की कार्यवाही अमल में लाने हेतु निर्देशित किया। प्रदूषण की एक प्रमुख समस्या पुराने वाहनों पर भी बैठक में विचार किया गया एआरटीओ (प्रवर्तन) ने बताया कि जनपद में 70 ऐसे पुराने वाहन चिह्नित किया गए हैं जिनकी समय सीमा समाप्त हो जाने पर पुनः एनओसी प्राप्त कर चल रहे थे ऐसे सभी वाहनों की इमेज निकाली गई है तथा इनके स्वामियों पर नोटिस, चालान व एफआईआर की कार्यवाही करने की प्रक्रिया गतिशील है। 93 वाहनों की नीलामी की प्रक्रिया भी की जा रही है जल्द ही नीलामी समिति बनाकर नीलामी की जाएगी। मण्डलायुक्त ने बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र प्राप्त किए वाहनों की जानकारी मांगने पर बताया गया कि 60 हजार वाहन बिना पीवीसी के ट्रेस किए गए हैं, मण्डलायुक्त ने उन सभी बड़ी तथा पुराने वाहन जो ज्यादा प्रदूषण का कारण है चिन्हित कर कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए। बैठक में यमुना किनारा स्थित ट्रांसपोर्ट कारोबारियों के बिन्दु पर भी विचार किया गया, जिसमें संभागीय परिवहन अधिकारी ने अवगत कि जीएसटी विभाग में पंजीकृत 348 ट्रांसपोर्ट एजेंसियों की प्राप्त सूची के परीक्षण उपरान्त 33 ट्रांसपोर्ट एजेंसियॉं यमुना किनारा मार्ग पर स्थित होना पाया गया। मण्डलायुक्त ने निर्देश देते हुए कहा कि यमुना किनारा मार्ग पर ट्रांसपोर्ट एजेंसीज के वाहनों को किसी भी दशा में खड़ा न होने दिया जाये एवं वाहन खड़ा पाये जाने पर नियमित रूप से कार्यवाही की जाये।
बैठक में मण्डलायुक्त ने यमुना किनारे के ट्रांसपोर्ट व्यवसाय को स्थानान्तरण हेतु ट्रांसपोर्ट नगर में रिक्त भू-खण्ड ई-ऑक्शन के माध्यम से आवंटन की कार्यवाही के बारे में जानकारी ली जिसमें बताया गया कि उक्त हेतु तीन आवेदन आए जिनमें एक आवेदन पात्र व दो आवेदन अपात्र पाए गए जिस पर मण्डलायुक्त ने ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों से बात कर आवंटन की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण कराए जाने हेतु अपर जिलाधिकारी (नगर) को जिम्मेदारी देने के निर्देश दिए। मण्डलायुक्त ने घनी आबादी क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट व्यवसाय पर कार्यवाही करने को निर्देशित किया तथा किसी भी दशा में यमुना किनारे ट्रांसपोर्ट गतिविधियां रोकने के निर्देश दिए।
बैठक में मा.सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वृक्षों के पातन (कटान) हेतु प्रदत्त अनुमतियों के क्रम में सामाजिक वानिकी प्रभाग आगरा,मथुरा, फिरोजाबाद, हाथरस द्वारा ताज ट्रिपोजियम क्षेत्रांतर्गत विगत तीन वर्षों में चयनित स्थलों पर पूर्ण कराए जाने के क्रम में कंपनसेट्री अफोरेस्ट्रेशन के संबंध में निरीक्षण आख्या 15 दिन में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए जिसमें बताया गया कि आगरा में उक्त हेतु 06 साइट, मथुरा, फिरोजाबाद में एक एक साइट पर कार्य किया जा रहा है।
नगर-निगम द्वारा किये जा रहे विभिन्न निर्माण कार्यों यथा- सड़क निर्माण, सीवर, लाइन इत्यादि कार्य स्थलों पर धूल-मिट्टी, सड़क खुदाई में बरती जा रही लापरवाही व अव्यवस्था पर मण्डलायुक्त ने निर्देश दिया कि जितना कार्य कराया जाये, उतनी ही संभव खुदाई हो, जहां कार्य पूर्ण हो चुका है वहां तत्काल खुदी हुई सड़क को भर दिया जाये, जिससे आमजन को प्रदूषण सम्बन्धी समस्या न हो।
बैठक में टीटीजैड क्षेत्र में सुचारू रूप से विद्युत आपूर्ति का बिन्दु भी उठा, जिसमें बताया गया कि नियमतः 24 घण्टे अबाध आपूर्ति दी जानी है, इस पर विद्युत विभाग ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घण्टे आपूर्ति की जा रही है। मण्डलायुक्त ने टीटीजैड क्षेत्रान्तर्गत जनपद आगरा, मथुरा, एटा, फिरोजाबाद एवं हाथरस के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में 24 घण्टे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने, सड़क व नालियों की सफाई, डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रह का कार्य, सामुदायिक शौचालयों की नियमित साफ-सफाई के दिशा निर्देश दिए।
मण्डलायुक्त ने समस्त नगर निगमों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि ठोस अपशिष्ट हेतु चिन्हित निर्धारित स्थलों पर जैव चिकित्सा अपशिष्ट किसी भी दशा में न डाला जाये। उक्त प्रकार की घटनायें संज्ञान में आने पर हेल्थ केयर फेसेलिटिज को चिन्हित कर उसके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाये। उन्होंने मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि वह केयर फेसेलिटिज से उत्पन्न बायोमेडिकल वेस्ट के सम्बन्ध में मेंटेन की गई लॉगबुक का नियमित सत्यापन कराया जाये, किसी भी दशा में बायोमेडिकल वेस्ट कबाड़ियों को बिक्रय हेतु न दिया जाये तथा उसके समुचित निस्तारण की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा।
बैठक में जिलाधिकारी आगरा नवनीत सिंह चहल एवं नगर आयुक्त अंकित खण्डेलवाल, एडीए उपाध्यक्ष चर्चित गौड़, डीएफओ आदर्श कुमार, अपर जिलाधिकारी (नगर) अनूप कुमार, क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी विश्वनाथ शर्मा, उपायुक्त उद्योग अनुज कुमार, ए.आर.टी.ओ. प्रर्वतन बन्दना सिंह सहित अन्य संबंधित मण्डलीय अधिकारी व टीटी जैड प्राधिकरण के सदस्य आदि उपस्थित रहें।
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