खनन कार्य के लिए 18 से अधिक लागू होते हैं नियम कानून By राजेश कुमार2023-06-04

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04-06-2023-


सुख सुविधाओ के भोग लेने के लिए भूल जाते अपनी जिम्मेदारी सभी

खनन माफियाओं के लिए लागू कोई भी नियम कानून माईने नही रखते,, क्योंकि जिम्मेदारों का संरक्षण प्राप्त रहता

नियम कानून नही लागू होते बाहुबलियों राजनेताओं धनबलियों रसूखदारों पर,, गरीबों बेबसों मजबूरों अशिक्षित दलितों पिछड़ों विपक्ष पार्टियों के नेताओं कार्यकर्ताओं के बने है नियम कानून

उन्नाव। देश का संविधान तहत लागू नियम कानून जनपद में व्यक्ति की हैसियत और धनबल तथा सत्ताबल व बाहुबल देखकर जिम्मेदार अधिकारी लागू करते हैं क्योंकि गरीब मजबूर बेबस मध्यमवर्गीय अशिक्षित दलितों पिछड़े वर्ग तथा किस राजनीति पार्टी का मतदाता है समर्थक हैं यह ज्ञात होने के अनुसार कार्यवाही अमल में लाई जाती हैं जैसे पीली मिट्टी और बालू खनन के कार्य करने वाले माफियाओं और जरूरत मंद ग्रामीण हो या शहरी व्यक्तियो पर है क्योंकि पीली मिट्टी हो या बालू खनन की अनुमति विभाग के द्वारा उस समय जारी होती हैं जब जनपदीय खनन विभाग,वन विभाग,प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय लेखपाल के द्वारा भूमि सीमांकन की आख्या रिपोर्ट के बाद नायब तहसीलदार तहसीलदार एसडीएम आदि की आख्या लगने के बाद भूगर्भ जल संचय विभाग ,, के साथ किसी भी परिस्थिति में जन जीव जंतु हानि ना पहुंचे प्रमाणित होने के खनन करने का कारण भी दर्शाना होता है जिसमें सरकारी कार्य के लिए केवल पीली मिट्टी खनन की अनुमति दी जाती हैं उसके साथ पीली मिट्टी आपूर्ति करने वाले वाहनों के पंजीकृत नंबरों की सूची लगानी पड़ी है और उसके बाद बहुत अधिक 9 फिट तक ही मिट्टी निकालने की अनुमति होती है जिसमे उस स्थान से कुल कितने घन सेमी मिट्टी निकलनी है वही अंकित होता है जबकि बालू खनन बिक्री के लिए अनुमति जारी होती हैं उसमे केवल वाहनों के पंजीकृत नंबरों की सूची नही लगती हैं लेकिन अन्य सभी नियम  लागू होते हैं उसमे प्रति वाहनों में बालू कितने घन सेमी लोडकर सकते है और उसी के अनुसार रॉयल्टी जमा करनी होती है लेकिन खनन माफियाओं द्वारा किसी भी नियम कानून का पालन किया जाता है क्योंकि जिम्मेदारों को प्रतिमाह मोटी रकम का हिस्सा पहुंचता रहता है जबकि जरूरत मंद सभी की सुख सुविधाए नही दे पाता इसलिए उसके ऊपर सभी नियम कानून लागू होते हैं यदि कोई कहे उसको जानकारी नहीं है तो यह समझ जाइए की वह जानकर अनजान बनने का नाटक कर रहा है हां यह बात दीगर है कि ज्यादा सुर्खियों में अनेपर छोटी मोटी कार्यवाही करके सभी के मुंह पर ताला बंद करने वाले कागजी घोड़े दौड़ा कर सभी को मूर्ख बनाने का खेल खेला जा रहा हैं।


आप लोगों को बताते चलें कि पीली मिट्टी खनन के लिए कौन कौन से नियमो का पालन करना अनिवार्य है जिसमें ख0 लि0सा0 परमिट के लिए तहसील क्षेत्र और ग्राम भूमि स्वामी द्वारा कारण स्पष्ट करते हुए आवेदन पत्र जिसमें जिस भूमि पर खनन होना हो उसके गाटा संख्या तथा कुल क्षेत्रफल हेक्टेयर में उसके बाद नियम संख्या ( 1)आवेदक द्वारा मिट्टी खनन के लिए आवश्यक पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र लेना जिसमें पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र में उल्लिखित शर्तो का आवेदक द्वारा अनुपालन करना अनिवार्य होता है।(2)अनुज्ञा पत्र धारक,राज्य सरकार को किसी तीसरे पक्ष के दावे की क्षति पूर्ति करता है तो उसका जिम्मेदार दावेदार को वह स्वयं निश्चित करेगा।( 3) अनुज्ञा पत्र धारक ऐसी रीति से खनिज करना होता है जिससे किसी भी सड़क,सार्वजनिक मार्ग ,,भवन,भू गृह आदि सार्वजनिक भू स्थल या सार्वजनिक पर कोई बाधा न पड़े या उससे किसी तरह की क्षति न पहुंचे।( 4) अनुज्ञा पत्र संग्रह किए गए सभी खनिजों को लेखा रखेगा और एतदर्थ प्रतिनियुक्त प्राधिकारी से ऐसे लेखों को निरीक्षण करवाते रहना और जिम्मेदारों को लगातार निरीक्षण करते रहना चाहिए।(5) उत्तर प्रदेश उप खनिज परिहार नियमावली _1963 एवम उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जो निर्देश दिए जायेंगे उनको उसी अनुसार पालन करना अनिवार्य होगा। (6) मिट्टी खनन कार्य पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र की शर्तो के अनुसार दिन के समय ही खनन कार्य करने की अनुमति होती हैं। ( 7) खनन अनुज्ञा पत्र ,अनुज्ञा अवधि या उल्लिखित खनिज की मात्रा की निकासी ,,जो भी पहले घटित हो तक ही मान्य होगा ।किसी भी दशा में अनुज्ञा अवधि का विस्तार अनुमन्य नही होगा। ( 8 ) अनुज्ञापी खनिज का परिवहन तिरपाल आदि से ढक कर किया जाना अनिवार्य होगा।जिससे धूल इत्यादि न उड़े।आवेदक द्वारा खान अधिनियम  1952 खान एवम खनिज विनियम और विकास अधिनियम 1957 तथा नियमावली 1963 एवम वर्तमान शासनादेशों ,अन्य विभागों द्वारा जारी शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य है।खनन क्षेत्र के चारों ओर सुरक्षा की दृष्टिकोण आवश्यक फेंसिंग आदि की ब्वास्था की जायेगी। (9) मिट्टी का खनन ,अनुमोदित खनन योजना एवम पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र में दी गई शर्तो के अनुरूप किया जाना अनिवार्य है। (10 )साधारण मिट्टी का खनन सामान्य सतह से 2 मीटर की अधिकतम गहराई में ही किया जा सकता है।मिट्टी का परिवहन नियमानुसार करना अनिवार्य होता है। (11)यदि खनन करते समय अन्य उप खनिज निकलती है तो उसकी सूचना तत्काल जिला अधिकारी को देनी होगी एवं निकली अन्य खनिजों पर देय रायल्टी का आकलन किया जाएगा जो आवेदक के द्वारा अतिरिक्त रॉयल्टी के रूप में देना अनिवार्य होगा (12 ) यदि अनुज्ञा पत्र धारक अनुमोदित खनन योजना एवम अनुज्ञकी शर्तो के अनुरूप कार्य न करके शर्तो का उल्लंघन करता है तो अनुज्ञा पत्र निरस्त कर दिया जाएगा, तथा वैधानिक कार्यवाही भी करना अनिवार्य होता है। (13 ) मिट्टी खनन परमिट धारकों माननीय न्यायालय,, माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल तथा समय समय पर शासन अथवा जिलाधिकारी द्वारा पारित आदेशों का पालन करना अनिवार्य होता है। (14) यह अनुमति माननीय न्यायालय /शासन द्वारा पारित किसी भी आदेश के अधीन होंगी। (15) स्वीकृति मिट्टी खनन क्षेत्र का सीमांकन कर दिए जाने के उपरांत ही खनन कार्य प्रारंभ करने की अनुमति होती हैं। (16) आवेदक के द्वारा प्रार्थना पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि निम्न वाहनों के द्वारा साधारण मिट्टी का परिवहन किया जाएगा।


बाक्स
सुख सुविधाओ का लाभ में भूल जाते जिम्मेदारी

उन्नाव।जनपद में होने वाले मिट्टी खनन और चल रहे खनन कार्यो के खनन माफियाओ द्वारा भूमि स्वामी के नाम से ही समतलीकरण,,या सरकारी हो रहे विकास कार्यों में मिट्टी पूर्ति की अनुमति लेकर परमिशन वाले स्थानों को छोड़कर अन्य स्थानों से सारे नियमों की अर्थी निकालकर मार्केट में बिक्री की जाती हैं जो चौबीस घंटों खनन कार्य जारी रखा जाता हैं क्योंकि जिम्मेदारों की सभी सुख सुविधाए अवैध इसी धन से पूरी की जाती हैं इसलिए सभी जिम्मेदार अधिकारी देखकर भी अनजान बने रहते हैं।

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