अपर जिलाधिकारी(वि/रा) की अध्यक्षता में मतदेय स्थलों के संभाजन के संबंध में, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक संपन्न By विष्णु सिकरवार2023-08-04
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04-08-2023-
आगरा। शुक्रवार को निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदेय स्थलों के संभाजन के संबंध में अपर जिलाधिकारी(वि/रा.) यशवर्धन श्रीवास्तव की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों साथ बैठक संपन्न हुई। बैठक में उपस्थित सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को मतदेय स्थलों के संभाजन के संबंध में आयोग द्वारा निर्गत कार्यक्रम से अवगत कराया गया। अपर जिलाधिकारी ने बताया कि निर्गत कार्यक्रम के अनुसार जनपद के समस्त मतदान केंद्रों/मतदेय स्थलों का भौतिक सत्यापन कराया गया है सत्यापन के उपरांत एत्मादपुर, खेरागढ़, फतेहाबाद एक - एक मतदान केन्द्र घटा है तथा बाह व आगरा उत्तर विधान सभा में एक-एक मतदान केन्द्र में वृद्धि हुई है। उक्त संशोधन प्रस्ताव में यदि कोई संशोधन अपेक्षित हो तो छः अगस्त तक सम्बन्धित उपजिलाधिकारी / अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम, द्वितीय, तृतीय / तहसीलदार को उपलब्ध कराते हुए जिला निर्वाचन कार्यालय, आगरा को भेजने का कष्ट करें। इनके अतिरिक्त भी यदि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के किसी भी मतदान केन्द्र में लोकसभा सामान्य निर्वाचन हेतु कोई समस्या हो तो भी उनके परिवर्तन हेतु अपने सुझाव उपरोक्तानुसार दे सकते हैं, निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक आठ अगस्त को मतदेय स्थलों की सूची का आलेख्य प्रकाशन कराया जायेगा। इसकी प्रति भी तत्समय इस आशय से उपलब्ध करायी जायेगी कि आलेख्य सूची का भलिभांति अध्ययन कर दिनांक बारह अगस्त तक सम्बन्धित उपजिलाधिकारी / अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम, द्वितीय, तृतीय / तहसीलदार को अपने-अपने सुझाव उपलब्ध कराते हुए उसकी एक प्रति इस कार्यालय को भी उपलब्ध करायेंगें, ताकि आयोग द्वारा निर्धारित दिनांक 16 अगस्त को मतदेय स्थलो की सूची को अन्तिम रूप दिया जा सके। तथा आपसे एवं मा० सांसद/मा० विधायकगणों से भी इस सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया जा सके।आयोग के निर्देशानुसार मतदेय स्थलों के सम्माजन के संबंध में निम्नानुसार कार्यावाही की गयी है,भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदेय स्थलों का सम्भाजन अधिकतम 1500 मतदाताओं के,आधार पर किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। परन्तु अर्हता दिनांक एक जनवरी 2024 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण,के दृष्टिगत 1300 से 1350 अधिकतम मतदाताओं की संख्या के अनुसार मतदेय स्थलों का सम्भाजन किया जाना प्रस्तावित हैं ताकि आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 में,मतदेय स्थलों के पुनः प्रस्ताव भेजने से बचा जा सके। मतदेय स्थलों का सम्माजन (Rationalization) मतदेय स्थल भवन तथा उससे सम्बद्ध किये जाने वाले निर्देश निर्वाचक नामावली के सुसंगत भाग के शत-प्रतिशत भौतिक सत्यापन के बाद किया गया है अर्थात भवन के सत्यापन के साथ-साथ यह भी देखा गया है कि उस मतदेय स्थल की निर्वाचक नामावली में अंकित मतदाताओं का निवास उस भवन के आस-पास भौतिक रूप से हो।विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के अनुसार मतदेय स्थलों का निर्धारण करने के पश्चात् मतदेय स्थलों की एक नयी सूची तैयार की जायेगी और उसका आलेख्य समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के जिला स्तरीय प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराया जायेगा। तत्पश्चात मतदेय स्थलों की इस आलेख्य सूची पर राजनैतिक दलों, विधायकों सांसदों के साथ विचार-विमर्श हेतु दिनांक 16 अगस्त को एक बैठक जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी,के साथ जिला स्तर पर आयोजित करके आलेख्य सूची को अन्तिम रूप दिया जायेगा।बैठक में मतदेय स्थलों के संभाजन की कार्यवाही के अंतर्गत नए मतदेय स्थल बनाने अथवा वर्तमान मतदेय स्थलों के पुनर्गठन के दौरान विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रवार मतदेय स्थलों को रनिंग सीरियल नम्बर दिये जायेगें। मतदेय स्थलों की नयी सूची में कोई भी आक्जिलरी (सहायक) मतदेय स्थल नहीं रखा जायेगा।विशेष परिस्थितियों में 300 से कम मतदाता वाले मतदेय स्थलों को रखा जाना अपरिहार्य हो, तो प्रस्ताव में उस मतदेय स्थल को बनाये रखे जाने के सम्बन्ध में स्पष्ट कारण का उल्लेख कर दिया जाय।शहरी क्षेत्रों में जहाँ नयी आवासीय कालोनियां गत कुछ वर्षों में बनी हैं और उसमें नागरिक निवास करने लगे हैं तो वहाँ पर यथावश्यकता नया पोलिंग स्टेशन बनाया जाए। अत्यधिक पुराने व जर्जर भवन वाले मतदेय स्थलों को उसी मतदान क्षेत्र के अन्तर्गत उपलब्ध स्थायी भवन में स्थानान्तरित कर दिया जाए।अस्थायी निर्माण वाले मतदेय स्थलों को उसी मतदान क्षेत्र के अन्तर्गत उपलब्ध स्थायी भवन में स्थानान्तरित कर दिया जाए।ऐसे मतदेय स्थलों को चिन्हित किया जाए, जो मुख्य गाँव / बस्ती से पर्याप्त दूरी पर हैं... उन मतदेय स्थलों को वहाँ से हटाकर मतदान क्षेत्र के अन्तर्गत किसी सुविधाजनक भवन में स्थापित किया जाए। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि पोलिंग स्टेशन की दूरी लगभग दो कि०मी० से अधिक न हो। जिन मतदेय स्थलों के भवन पुराने व जर्जर नहीं हैं तथा जहाँ मतदाताओं को दो किमी0 से अधिक दूरी चलने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे मतदेय स्थलों की स्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाए। कोई मतदेय स्थल यदि अपने मतदान क्षेत्र (Polling Area) में उपयुक्त भवन न उपलब्ध होने के कारण मतदान क्षेत्र से बाहर स्थित है और अब मतदान क्षेत्र के अन्तर्गत उपयुक्त भवन उपलब्ध हो गया है तो ऐसे मतदेय स्थल को अपने मतदान क्षेत्र के अन्दर स्थित भवन में शिफ्ट कर दिया जाए।यदि भौतिक सत्यापन में किसी मतदेय स्थल के संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के बाहर स्थित होने का मामला प्रकाश में आता है तो ऐसे पोलिंग स्टेशनों को परिवर्तित कर,विधानसभा क्षेत्र के अन्दर स्थापित किया जाए।सभी मतदेय स्थल भवनों के यथासम्भव भूतल पर होना सुनिश्चित किया जाए। दिव्यांगजनों और अशक्त मतदाताओं की सुविधा के लिये प्रत्येक मतदेय स्थल पर रैम्प की,उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। - किसी भी राजनैतिक दल या लेबर यूनियन के कार्यालय से 200 मीटर के अन्दर कोई भी मतदेय स्थल नहीं बनाया जाए।यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि मतदेय स्थलों के सम्भाजन के पश्चात् नतदेय स्थलों के स्थान में अंतिम क्षणों में परिवर्तन की आवश्यकता न रह जाय।यदि कोई मतदेय स्थल निजी भवन में स्थापित है और वहां यदि शासकीय भवन उपलब्ध हो गये हैं तो उक्त मतदेय स्थलों को शासकीय भवनों में स्थानान्तरित कर दिया जाय,यदि कोई मतदेय स्थल दुकान / व्यवसायिक प्रतिष्ठान / व्यक्तिगत सामुदायिक केन्द्र / विवाह घर अथवा ऐसे भवन जिनका स्वामित्व किसी राजनैतिक व्यक्ति के पास है, ऐसे मतदेय स्थलों हेतु विकल्प तलाश कर उनको स्थानान्तरित कर दिया जाय,मतदेय स्थलों के सम्बन्ध में राजनैतिक दलों से प्राप्त सभी शिकायतों तथा सुझावों की सम्यक रूप से जांच की जाय तथा उन्हें उपर्युक्त उत्तर देते हुए उनका निपटान किया जाय,विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 के दौरान या उसके बाद मतदेय स्थलों के सम्बन्ध में जो शिकायतें प्राप्त हुई हों, उनका परीक्षण कराकर निपटान कर लिया जाय,मतदेय स्थलों को बनाते समय ए०एम०एफ० सम्बन्धी सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाए।
बैठक में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष गिर्राज कुशवाह, बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष सुमित सेन, आम आदमी पार्टी के जिला महा सचिव संजय सिंह सहित सभी मान्यता प्राप्त दलों के प्रतिनिधियों के साथ समस्त एसडीएम, तहसीलदार, तथा संबंधित विभागों के अधिकारीगण मौजूद रहे।
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