पराली जलाने पर किसान को किया गया जुर्माना By असद हुसैन2023-10-28
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28-10-2023-
अमेठी आईसीएआर (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली) द्वारा बुलेटिन संख्या-43 के अन्तर्गत तहसील अमेठी के ग्राम महमदपुर विकास खण्ड अमेठी में फसल अवशेष जलाये जाने का कोर्डिनेट प्राप्त हुआ, जिसका तत्काल कृषि विभाग के तकनीकी सहायक अरविन्द कुमार वर्मा एवं राजस्व विभाग के लेखपाल कुवर बहादुर सिंह द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया, पराली जलाने की पुष्टि की गयी। जिस पर नियमानुसार कृषक सत्यनरायन एवं गुरूदीन पुत्र रामस्वरूप निवासी ग्राम महमदपुर पर आर्थिक दण्ड के रूप में रू 2500 वसूली करते हुए चेतावनी दी गयी कि भविष्य में पुनरावृत्ति होने पर कठोरतम कार्यवाही की जायेगी। धान की कटाई के बाद फसल अवशेष जलाने को राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है धान की कटाई कम्बाइन मशीन से करने के बाद फसल अवशेष न जलाने हेतु जिला प्रशासन तथा कृषि विभाग किसानो को जागरूक कर रहा है फिर भी कुछ किसानो द्वारा जनपद में फसल अवशेष जला दिये जा रहे है। जिसकी निगरानी भारत सरकार द्वारा सेटेलाइट के माध्यम से जलाये गये खेत की प्रतिदिन निगरानी की जा रही है तथा प्रतिदिन सेटेलाइट द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार जलाये गये खेत पर लोगिट्यूड लेटीट्यूड के माध्यम से उन खेतो तक गूगल मैप के माध्यम से पहुंचकर ग्राम के सम्बन्धित लेखपाल तथा कृषि विभाग के कर्मचारियों द्वारा रिपोर्ट देने के उपरान्त सम्बन्धित तहसील द्वारा निर्धारित जुर्माना सम्बन्धित किसानो से वसूला जा रहा है। 02 एकड तक रु 2500, 02 एकड से 05 एकड तक रू0 5000 तथा 05 एकड से अधिक खेत होने पर 15000 तक जुर्माना वसूलने का प्रावधान है, तथा इस घटना को सम्बन्धित किसान द्वारा दोबारा करने पर कारावास का भी प्रावधान है। समस्त किसान भाईयो से अपील है कि फसल अवशेष न जलाये उसके नियंत्रण हेतु पूसा बायोडिकम्पोजर आदि का प्रयोग करे अथवा फसल अवशेष को खेत के बाहर निकालकर उसे एक गड्ढे में एकत्रित कर उसको सडाकर कम्पोस्ट खाद बनाकर अपने खेत्र में प्रयोग करें। तथा जुर्माने से बचे।
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