👤22-07-2024-
देवरिया। पुलिस लाईन देवरिया के प्रेक्षा गृह में विशेष किशोर पुलिस इकाई एवं भारत सरकार द्वारा निर्गत कार्यक्रम संकल्प-एच.ई.डब्लू के अन्तर्गत 21 जून से 04 अक्टूबर, 2024 तक 100 दिन का विशेष जागरूकता अभियान कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता/भारतीय दण्ड संहिता (बी.एन.एस.एस.) 2024 के अन्तर्गत जनजागरूकता/प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी के द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संचालन जय प्रकाश तिवारी संरक्षण अधिकारी जिला बाल संरक्षण इकाई के द्वारा किया गया।
कार्यक्रम मे श्री तिवारी के द्वारा उपस्थित अतिथियों का स्वागत सम्बोधन करते हुये भारत सरकार द्वारा निर्गत कार्यक्रम संकल्प-एच.ई.डब्लू के अन्तर्गत 21 जून से 04 अक्टूबर, 2024 तक 100 दिन का विशेष जागरूकता अभियान कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता/भारतीय दण्ड संहिता (बी.एन.एस.एस.) 2024 के बारे में मुख्य रूप से जानकारी देते हुये महिला कल्याण विभाग की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओ के बारे मेें बताया गया। इसके साथ ही जनपद को बाल विवाह, बालश्रम, बाल भिक्षावृत्ति पर रोक लगाये जाने की दिशा मे प्रयास करने के बारे में बताया गया। इसके साथ ही लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम-1994 (पी.सी.पी.एन.डी.टी.) के बारे मेे जानकारी देते हुये बताया गया है कि जन्म से पूर्व शिशु के लिंग की जांच पर पाबन्दी है। ऐसे अल्ट्रासाउण्ड या अल्ट्रासोनोग्राफी कराने वाले जोडे़ या करने वाले डा0, लैबकर्मी को 03 साल से 05 साल की सजा और 10 से 50 हजार रूपये जुर्माने का प्राविधान है। कार्यक्रम में संजय कुमार रेड्डी क्षेत्राधिकारी नगर के द्वारा एस.जे.पी.यू. के कतव्र्य एवं दायित्वो के बारे में जानकारी देते हुये बताया गया कि सभी बाल कल्याण पुलिस अधिकारी जे.जे.एक्ट के प्राविधानो के अनुसार सक्रिय होकर कार्य करे। कार्यक्रम में रमाकान्त तिवारी अभियोजन अधिकारी, देवरिया के द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता/भारतीय दण्ड संहिता (बी.एन.एस.एस.) 2024 सी.आर.पी.सी. में किये गये बदलाव के बारे में जानकारी देते हुये बताया गया कि यह व्यवस्था 01 जुलाई, 2024 से लागू की गयी है तथा इसमें 21 नये अपराधो को भी जोड़ा गया है। मुख्य रूप से किये गये बदलाव एवं पुराने सी.आर.पी.सी. के नियमो में परिवर्तन के बारे में विस्तृत रूप से बताते हुये उनके नियमो एवं प्राविधानो के बारे मे प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम में ब्रजेश नाथ तिवारी सदस्य किशोर न्याय बोर्ड के द्वारा किशोर न्याय बोर्ड एवं विधि विरूद्ध बालको के बारे जानकारी दिया गया तथा बताया गया कि किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष कुछ थानो के द्वारा रिमाण्ड प्रस्तुत करते समय कई मुख्य प्रपत्रो का अभाव देखा जा रहा हैं। किशोर को प्रस्तुत करते समय सोशल बैकगाउण्ड रिपोर्ट को अनिवार्य रूप से भरकर प्रस्तुत करने के बारे में बताया गया।
कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अपर जनपद एवं सत्र न्यायधीश द्वारा अपने सम्बोधन में कहा गया कि बैठक मे उपस्थित सभी बाल कल्याण पुलिस अधिकारी नये सी.आर.पी.सी. एवं जे.जे.एक्ट के प्राविधानो के अन्तर्गत नियमानुसार कार्य करे। जो भी नोटिस/सूचना जनपद से थानो को प्रेषित की जाती है उसका समयान्तर्गत अनुपालन कराये एवं बाल कल्याण के क्षेत्र में चाइल्ड फ्रेण्डली के साथ कार्य करे। बच्चो के मूल अधिकारो के साथ-साथ इनकी वर्तमान की परिस्थितियो एवं भावनाओ को भी समझा जाये। किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य के द्वारा जो भी सुझाव दिये गये है उसका अनुपालन भी कराया जायें। इसके साथ बी.एन.एस.एस., एन.सी.आर.बी. 2024 संकलन एप्प मोबाइल मे डाउनलोड कर पुराने से नये कानूनो के बारे में जानकारी प्राप्त किये जाने के बारे मेे बताया गया।
कार्यक्रम में मुख्य रूप से डा0 संजय कुमार शर्मा उप मुख्य चिकित्साधिकारी, अनिल कुमार
सोनकर जिला प्रोबेशन अधिकारी, श्री विवेकानन्द मिश्र, सदस्य बाल कल्याण समिति, नीतू भारती प्रबन्धक एवं मीनू जायसवाल, मनोवैज्ञानिक वन स्टाप सेन्टर के द्वारा भारत सरकार के 100 दिन संकल्प कार्यक्रम के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दिया गया। जिसमे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बालिका/महिला सुरक्षा मुख्य हेल्प लाइन नम्बरो 181, 1098, के बारे मे संयुक्त रूप से जानकारी दिया गया। कार्यक्रम में जिला बाल संरक्षण इकाई, चाइल्ड हेल्प लाइन, थाना ए.एच.टी.यू. के आरक्षी आकाश सिंह कुशवाहा एवं संन्त राजभर, श्रम विभाग के कार्मिक एवं जनपद के समस्त थानो पर नामित बाल कल्याण पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। इसके साथ ही राजकीय बाल गृह बालक का निरीक्षण जिला निरीक्षण मूल्यांकन एवं परामर्शदात्री समीति के द्वारा किया गया। जिसकी अध्यक्षता गौरव श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी (प्र0), दीपेन्द्र नाथ अपर पुलिस अधीक्षक, डा0 आर.के. श्रीवास्तव, बाल रोग विशेषज्ञ, आशुतोष पाण्डेय, जिला अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी, ओम प्रकाश तिवारी, डिप्टी लिगल डिफेन्स काउन्सिल प्रतिनिधि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अनिल कुमार सोनकर, जिला परिवीक्षा अधिकारी, जय प्रकाश तिवारी, संरक्षण अधिकारी जिला बाल संरक्षण इकाई, ब्रजेश नाथ तिवारी सदस्य किशोर न्याय बोर्ड, विवेकानन्द मिश्र, डा0 विरेन्द्र मणि त्रिपाठी, मंत्री सिंह सदस्य बाल कल्याण समीति, अखिलेश त्रिपाठी अध्यक्ष स्वैच्छिक संस्था श्याम सुन्दर मेमोरियल सोसाइटी, प्रभारी अधीक्षक राम कृपाल राजकीय बाल गृह, देवरिया के अन्य कार्मिक उपस्थित रहे।
निरीक्षण के दौरान अध्यक्ष के द्वारा संस्था के साफ-सफाई मेन्यू के अनुसार भोजन खेल-कूद, मनोरंजन शिक्षा, प्रशिक्षण एवं बच्चो के स्वास्थ्य व उनके कपड़ो को स्वच्छ रखने के बारे में प्रभारी अधीक्षक को निर्देश दिया गया। निरीक्षण के समय संस्था में कुल 26 बच्चे और 09 कर्मचारी उपस्थित पाये गये।
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