निर्भया गैंगरेप केस: चारों दोषियों के पुतलों को तिहाड़ जेल में दी गई फांसी By एजेंसी2020-01-28
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28-01-2020-
तिहाड़ जेल में सोमवार को निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्याकांड में मौत की सजा पाए चार दोषियों के पुतलों को फांसी देने की औपचारिकता पूरी की गई। तिहाड़ जेल प्रशासन ने यह जानकारी दी। दिल्ली की एक अदालत ने 17 जनवरी को विनय शर्मा (26), अक्षय कुमार सिंह (31), मुकेश कुमार सिंह (32) और पवन (26) को एक फरवरी को सुबह 6 बजे फांसी देने का आदेश जारी किया था। लंबित याचिकाओं के कारण 22 जनवरी को होने वाली फांसी को स्थगित कर दिया गया था। सूत्रों ने बताया कि दिन में अक्षय कुमार सिंह की पत्नी, मां और भतीजा जेल में उससे मिलने आए।\r\nइधर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले में मौत की सजा पाए मुकेश कुमार सिंह की दया याचिका अस्वीकार करने के राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करेगा। जस्टिस आर भानुमति, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और जस्टिस ए एस बोपन्ना की पीठ मुकेश कुमार सिंह की इस याचिका पर मंगलवार को अपराह्न 12.30 बजे सुनवाई करेगी।\r\nनिर्भया कांड में मौत की सजा पाने वाले दोषियों में से एक मुकेश कुमार सिंह की दया याचिका राष्ट्रपति ने 17 जनवरी को खारिज की थी। इसके बाद ही अदालत ने चारों मुजरिमों को एक फरवरी को मृत्यु होने तक फांसी पर लटकाने के लिये आवश्यक वारंट जारी किया था। इससे पहले, सोमवार को चीफ जस्टिस एस ए बोबडे, जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस सूर्य कांत की पीठ के समक्ष मुकेश की याचिका का उल्लेख किया गया था। इस पर पीठ ने कहा था कि यदि किसी व्यक्ति को फांसी पर लटकाया जाना है तो इससे ज्यादा महत्वपूर्ण मामला कुछ और नहीं हो सकता।\r\nपीठ ने कहा था कि यदि किसी व्यक्ति को एक फरवरी को फांसी दी जानी है तो न्यायालय के लिये यह एक सर्वोच्च प्राथमिकता का मामला है। पीठ ने सिंह के वकील को मामलों के उल्लेख के लिये नियुक्त अधिकारी के पास जाने के लिये कहा था क्योंकि फांसी देने की तारीख एक फरवरी निर्धारित है। मुकेश कुमार सिंह की सुधारात्मक याचिका शीर्ष अदालत में खारिज होने के बाद उसने राष्ट्रपति के पास दया याचिका दायर की थी। न्यायालय ने एक अन्य दोषी अक्षय कुमार की सुधारात्मक याचिका भी खारिज कर दी थी। इस मामले में दो अन्य दोषियों - पवन गुप्ता और विनय कुमार शर्मा ने अभी तक शीर्ष अदालत में सुधारात्मक याचिका दायर नही की है। \r\n23 वर्षीय निर्भया से दक्षिण दिल्ली में चलती बस में 16-17 दिसंबर, 2012 की रात छह व्यक्तियों ने सामूहिक बलात्कार के बाद उसे बुरी तरह जख्मी हालत में सड़क पर फेंक दिया था। निर्भया का बाद में 29 दिसंबर को सिंगापुर के एक अस्पताल में निधन हो गया था। इस जघन्य अपराध के मुख्य आरोपी राम सिंह ने तिहाड़ जेल में कथित रूप से आत्महत्या कर ली थी जबकि अन्य आरोपी नाबालिग था जिसे तीन साल के लिये सुधार गृह में रखा गया था।\r\n
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