CAA विरोधी हिंसा के आरोपियों से वसूले जाएंगे साढ़े 69 लाख By tanveer ahmad2020-03-04

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04-03-2020-
नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में 19 दिसम्बर को ठाकुरगंज और कैसरबाग क्षेत्र में हुई हिंसा के आरोपियों के खिलाफ एडीएम सिटी पश्चिम की कोर्ट से वसूली आदेश जारी हुआ है। ठाकुरगंज से 10 और कैसरबाग से छह आरोपियों को दोषी मानते हुए कुल 69 लाख 48 हजार 900 रुपए हर्जाना तय किया गया है। इनमें शिया चांद कमेटी के अध्यक्ष मौलाना सैफ अबास और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उपाध्यक्ष कल्बे सादिक के बेटे सिब्तैन नूरी का नाम भी शामिल है। इन 16 लोगों से सरकारी और निजी सम्पत्तियों को हुए नुकसान की वसूली की जाएगी। आरोपियों को 30 दिन में यह धनराशि जमा करनी होगी।यह धनराशि इन सभी से या इनकी सम्पत्ति से संयुक्त रूप से वसूली जा सकती है। आदेश में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति पूरे अर्थदंड के लिए व्यक्तिगत रूप से व समस्त समूह सामूहिक रूप से जिम्मेदार हैं। मंगलवार को एडीएम सिटी पश्चिम और एडीएम टीजी विश्वभूषण मिश्रा की कोर्ट से यह निर्णय सुनाया गया है। एडीएम ने शुभम सिनेमा, कैसरबाग में हुए सार्वजनिक व निजी क्षेत्र की सम्पत्तियों को हुई क्षति का कुल मूल्यांकन एक लाख 75 हजार रुपए किया गया है।इसी तरह सतखंडा, हुसैनाबाद में हुए सम्पत्तियों की क्षति का मूल्यांकन 67 लाख 73 हजार 900 रुपए किया गया है। यदि आठ अप्रैल तक धनराशि जमा नहीं होती है तो आरोपियों की सम्पत्ति कुर्क कर के वसूली की जाएगी। आदेश के अनुसार ठाकुरगंज में 14 और कैसरबाग में 15 आरोपी बनाए गए थे। ठाकुरगंज में चार और कैसरबाग में 9 आरोपियों पर सुनवाई के दौरान दोष सिद्ध नहीं हुआ।ठाकुरगंज में हुई क्षति के आरोपी
मोहल्ला जौहरी चौक निवासी कल्बे सिप्तेन, सल्लू शाह तकिया इकबाल नगर निवासी शानू, रामगंज हुसैनाबाद निवासी अरसद मोटा, जूता बाजार ठाकुरगंज निवासी तौकीर उर्फ कल्लू, जाफरिया कालोनी निवासी रिजवान, न्यू हैदरगंज कैम्पवेल रोड निवासी मो. अनस, न्यू हैदरगंज कैम्पवेल रोड निवासी मो. तारीक, मोहनीपुरवा निवासी इस्लाम, नादान महल रोड नक्खास निवासी मो. सैफ अब्बास, तकिया हाता सितारा बेगम निवासी मो. हलीम।कैसरबाग क्षेत्र में हुई क्षति के आरोपी
मछली मोहाल तालाब गगनीशुक्ल निवासी इरफान अलीगंज निवासी शहजान, सदर बाजार लकड़ी मोहाल कैंट निवासी मो. समीर, मछली मोहाल तालाब गगनी शुक्ल निवासी मो. आमिर, मछली मोहाल जम्बूखाना निवासी मो. शरीफ और काकोरी कोठी ख्यालीगंज निवासी अब्दुल तौफीक।10 हजार की भीड़ 53 आरोपी दोषी मिले
अभी तक एडीएम ट्रांस गोमती ने खदरा और डालीगंज, एडीएम सिटी पूर्व ने हजरतगंज, परिवर्तन चौक में हुई हिंसा के आरोपियों से वसूली के आदेश जारी किए थे। सिटी पश्चिम क्षेत्र मिलाकर अब तक 53 आरोपियों को दोषी मानते हुए क्षति की भारपाई के लिए वसूली के आदेश जारी किए गए हैं।शिया चांद कमेटी के अध्यक्ष मौलाना सैफ अब्बास ने कहा कि प्रशासन का नोटिस मिला था जिसका जवाब भेजा जा चुका है। मैं इमामबाड़े पर शांतिपूर्वक विरोध दर्ज कराने गया था। उस समय विदेशी नागरिकों और पर्यटकों की काफी भीड़ थी। भीड़ बढ़ी तो उनकी सुरक्षा की खातिर मैं लोगों को हटाते हुए हुसैनाबाद इंटर कॉलेज तक गया। वहां से लोगों को घर भेज दिया। जहां मैं था वहां कोई दंगा नहीं हुआ। मैंने प्रशासन से सबूत मांगा जो अब तक नहीं मिला।

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