योगी सरकार और सपा में पोस्टर वार: CAA होर्डिंग्स के जवाब में लगाए सेंगर-चिन्मयानंद के पोस्टर By एजेंसी2020-03-13

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13-03-2020-
उत्तर प्रदेश के राजधानी में राज्य सरकार और समाजवादी पार्टी में पोस्टवार शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों के होर्डिंग्स लगाए थे और इसके जवाब में समाजवादी पार्टी ने बलात्कार के आरोपी पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद और उन्नाव के बलात्कार के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर जो पूर्व भाजपा नेता थे उनके पोस्टर लखनऊ में लगाए है। \r\nलखनऊ में 53 सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों के होर्डिंग्स के बगल में एक पोस्टर लगाकर सपा नेता आईपी सिंह ने एक फोटो ट्वीट की है। इस ट्वीट में आईपी सिंह ने कहा है कि जब प्रदर्शनकारियों की कोई गोपनीयता नहीं है और हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद भी योगी सरकार होर्डिंग्स को नहीं हटा रही है। इसलिए मैंने नामांकित अपराधियों के कुछ होर्डिंग्स लगाने का भी फैसला किया है, हमारी बेटियों को उनके बारे में पता होना चाहिए।\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\nएक अन्य ट्वीट में सिंह ने लिखा है कि मेरे पोस्टर का विरोध वही करेगा जो महिला विरोधी और बलात्कारियों का समर्थन कर रहा है। सरकार हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का अपमान कर संविधान विरोधी कार्य करेगी तो फिर उसके पहले बीजेपी को अपने गिरेबान में भी झांक कर देख लेना चाहिए। भाजपा महिला विरोधी है।\r\nहालांकि मामला लखनऊ जिला प्रशासन के संज्ञान में आने के तुरंत बाद होर्डिंग्स को हटा दिया गया और टकराव से बचने के लिए सतर्कता बढ़ा दी गई है। होर्डिंग्स ने चिन्मयानंद और सेंगर की फोटो के साथ-साथ उनके आपराधिक मामलों का विवरण दिया गया है। होर्डिंग्स में संदेश लिखा गया है कि \'बेटियां रहे सावधान, सुरक्षित रहे हिन्दुस्तान\'\r\nउत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, कोई तो प्रतिरोधक उपाय होना चाहिए\r\nसुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ में सीएए के खिलाफ प्रदर्शनकारियों के पोस्टर लगाए जाने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर गुरुवार को रोक लगाने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश की विशेष अनुमति याचिका को तीन जजों की बड़ी पीठ को रेफर कर दिया। हाईकोर्ट ने नौ मार्च को यूपी सरकार को आदेश दिया था कि सीएए के विरोध में लखनऊ में हुए प्रदर्शन में तोड़फोड़ करने वाले 57 लोगों के पोस्टर तुरंत हटाए जाएं। पीठ ने गुरुवार को हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे नहीं दिया और न ही यूपी सरकार ने भी इस आदेश पर स्टे की मांग की थी। यूपी सरकार ने कहा कि पोस्टर हटाने में कोई दिक्कत नहीं है वह उसे कल ही उतार देगी, लेकिन हिंसा फैलाने वालों को तोड़फोड़ से रोकने के लिए कोई तो प्रतिरोधक उपाय होना चाहिए। \r\nजस्टिस यूयू ललित और अनिरुद्ध बोस की होली अवकाशकालीन पीठ ने पोस्टर लगाए जाने के मामले में उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए कहा कि मामले पर विस्तार से विचार करने की जरूरत है। क्योंकि उच्चतम न्यायालय का एक फैसला है, जिसमें निजता कब होगी और कब नहीं, के मुद्दे पर विस्तृत व्यवस्था दी गई है। सुनवाई अगले सप्ताह होगी। \r\nबेहद महत्वपूर्ण मामला
उच्चतम न्यायालय ने रजिस्ट्री को मामले के रिकॉर्ड मुख्य न्यायाधीश के सामने रखने के लिए कहा, जो इसे सुनवाई के लिए बड़ी पीठ को भेजेंगे। पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि यह मामला बेहद महत्वपूर्ण है। \r\nपीठ ने पूछा, क्या पोस्टर लगाने की कानूनी शक्ति है
पीठ ने मेहता से पूछा कि क्या राज्य सरकार के पास ऐसे पोस्टर लगाने की कानूनी शक्ति है। सरकार यह तभी कर सकती थी जब आरोपी नुकसान की भरपाई करने में विफल रहते। हालांकि शीर्ष अदालत ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए और उन्हें सजा मिलनी चाहिए। \r\n‘निजता का उल्लंघन नहीं हुआ’
मेहता ने अदालत को बताया कि पोस्टर केवल प्रतिरोधक के तौर पर लगाए गए थे और उसमें केवल यह कहा गया है कि वे लोग हिंसा के दौरान अपने कथित कृत्यों के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए उत्तरदायी हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों की निजता का उल्लंघन भी नहीं हुआ है क्योंकि सार्वजनिक संपत्ति की तोड़फोड़ में भाग लेकर ये अपने निजता के अधिकार को त्याग चुके हैं। उन्होंने कहा कि कल कोई हाथ में पिस्तौल लेकर पुलिस पर ताने और बाद में जब उसके पोस्टर लगें तो वह कहे कि उसकी निजता का उल्लंघन हुआ है। यह नहीं हो सकता। सुनवाई के दौरान पूर्व आईपीएस अधिकारी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि सरकार ने उनके पोस्टर लगाकर उन्हें पीटकर मारने का आमंत्रण दिया है। इसमें न सिर्फ उनका चित्र है बल्कि उनके घर का पता भी दिया गया है। यह उनकी निजता का पूरा उल्लंघन है।\r\nयह है मामला 
गौरतलब है कि यूपी सरकार ने लखनऊ में सड़कों पर सीएए विरोध प्रदर्शनों के दौरान तोड़फोड़ करने के आरोपियों के पोस्टर लगाए थे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने नौ मार्च को उत्तर प्रदेश सरकार को उन पोस्टरों को हटाने का आदेश दिया था, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है।\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

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