गैंगस्टर संतोष बाथम के विरूद्ध धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोह अधिनियम के तहत बड़ी कार्यवाही By राजेश कुमार2022-06-05
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05-06-2022-
55 लाख 11 हजार 680 रुपए की अचल संपत्ति की कुर्की/जब्तीकरण की कार्यवाही की गई
उन्नाव। पुलिस द्वारा गैंगस्टर संतोष बाथम पुत्र जगदीश प्रसाद नि0 15/232 शक्तिनगर शुक्लागंज के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए उक्त अपराधी द्वारा समाजविरोधी क्रियकलापों से अर्जित की गई अवैध अचल सम्पत्ति जिसकी कीमत कुल 55 लाख 11 हजार 680 रुपए को जब्त/कुर्क किया गया।
प्रभारी निरीक्षक गंगाघाट की आख्या 26.05.2022 द्वारा अवगत कराया गया कि मु0अ0सं0 165/21 धारा 2/3 यूपी गैंगस्टर अधिनियम में नामित अभियुक्त संतोष बाथम पुत्र जगदीश प्रसाद नि0 15/232 शक्तिनगर शुक्लागंज थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं तथा संतोष बाथम उपरोक्त के द्वारा कस्बा शुक्लागंज व आसपास के गांवों में सरकारी व किसानों की जमीनों पर कब्जा कर लेना तथा आपराधिक कृत्यों से अर्जित धन से क्रय की गई जमीन की बिक्री पर धोखाधड़ी व अवैध तरीके से धन कमाने का कार्य किया जाता है। इस संबन्ध में कस्बा शुक्लागंज व आसपास के लोगों ने भी बताया कि अभियुक्त संतोष उपरोक्त द्वारा आर्थिक व भौतिक लाभ हेतु अवैध तरीके से गैंग बनाकर सरकारी जमीन पर कब्जा कर उसको प्लाटिंग कर अवैध रूप से बेचकर अपराध से आर्थिक लाभ प्राप्त कर रहा है।
05.06.2022 को जिलाधिकारी के आदेश के अनुपालन व पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव के निर्देशन में वाद संख्या 06/2022 धारा 14(1) गिरोहबंद अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट महोदया, श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय सदर एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय नगर मय भारी पुलिस बल के साथ अभियुक्त संतोष बाथम उपरोक्त द्वारा आपराधिक कृत्यों से अर्जित अचल संपत्ति कीमत करीब 55,11,680/- रु0 को कुर्क/जब्त किया गया। जिसका विवरण निम्नवत है-
इनसेट
क्र0सं0 ग्राम/स्थान का नाम गाटा संख्या खातेदार के हिस्से का क्षेत्रफल भूमि की मालियत भूमि को क्रय करने का दिनांक
1. ग्राम खैरहा एहतमाली तहसील सदर उन्नाव 188ग, 387घ, 388 ख 0.1512 हेक्टेयर 7,86,240/- रु0 23.05.2018
2. ग्राम देवाराखुर्द तहसील सदर उन्नाव 48,49 1181.36 वर्ग मीटर 47,25,440/- रु0 18.11.2020,उक्त कुल अचल सम्पत्ति की मालियत – 55,11,680/- रू0 है।
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